सब इंस्पेक्टर भर्ती (एसआई)-2021 रद्द ही रहेगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार (4 अप्रैल) को चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपीलों पर फैसला सुनाया। साथ ही डिवीजन बेंच ने एकलपीठ की ओर से आरपीएससी के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है।
करीब ढाई महीने पहले 19 जनवरी को डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को पेपरलीक, धांधली और भारी अनियमितत्ताओं के चलते भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद डिवीजन बेंच में अपील की गई थी।
गैर चयनित अभ्यर्थियों के वकील हरेंद्र नील ने कहा- आज बेरोजगारों के साथ न्याय हुआ है। साल 2021 से लगातार यह मामला चल रहा था। मामला संवेदनशील था और बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ था। यह राज्य के बेरोजगारों के लिए बहुत ही साहसिक और महत्वपूर्ण फैसला है।
मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था एकलपीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने 8 सितंबर 2025 को अंतरिम आदेश देते हुए भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को आदेश देते हुए चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति के आदेश दिए थे। वहीं खंडपीठ को 3 महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे।
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राजस्थान हाई कोर्ट की एलकपीठ ने 7 महीने पहले एसआई भर्ती 2021 रद्द की थी। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए 202 पेज के आदेश में कहा था- इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका थी। पूरी खबर पढ़ें…
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