खाना बनाने के विवाद में रूममेट की हत्या… साथी ने मिक्स देसी और अंग्रेजी शराब पिलाकर मारा – Aaj Tak

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गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के मधु विहार इलाके में एक किराए के मकान में रहने वाले व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने शनिवार को इस घटना का खुलासा करते हुए मृतक के 45 वर्षीय रूममेट को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार रूम में खाना पकाने के मामूली विवाद में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था. आरोपी रूममेट ने अपने मृतक साथी को देसी और अंग्रेजी शराब मिलाकर पिला दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस कृत्य को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. घटना के बाद से ही जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
जानकारी के अनुसार हत्या की सनसनीखेज घटना खोड़ा थाना क्षेत्र में बीती 21 मार्च की देर रात सामने आई थी. जहां पड़ोसियों ने मकान से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची खोड़ा थाना पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर एक व्यक्ति का शव सड़ी-गली अवस्था में पड़ा था. मृतक की पहचान नेतराम शर्मा (32) निवासी फर्रुखाबाद के रूप में हुई है.
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पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक नेतराम शर्मा अपने साथी सुधीर शर्मा (45) के साथ मधु विहार, खोड़ा में बीते कुछ माह से किराए पर कमरा लेकर साथ साथ रहा था. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सुधीर को 17 मार्च की सुबह करीब 7 बजे घर को बाहर से ताला लगाकर जाते हुए देखा गया, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा. पुलिस को शक हुआ और आरोपी की तलाश शुरू की गई.
पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. आरोपी ने पुलिस को बताया है कि नेतराम होटल से खाना मंगाकर खाता था, जबकि आरोपी खुद घर पर खाना बनाता था. जिससे कमरे में गर्मी हो जाती थी. इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था. 15 मार्च को दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें नेतराम ने आरोपी को गाली दी.
आरोपी ने बताया कि उसने पहले सुना था कि दो तरह की शराब मिलाकर पिलाने से व्यक्ति की मौत हो सकती है. इसी के चलते उसने 16 मार्च की रात अपने रूम मेट नेतराम को देसी और विदेशी शराब मिलाकर पिला दिया. जब वह नशे में बेहोश हो गया, तो आरोपी उसे बेहोशी की हालत में कमरे में कंबल से ढककर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है कि कहीं शराब में कोई नशीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया था. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 
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