केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से सिगरेट पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस (टैक्स) लगाने का ऐलान किया है। ये नए टैक्स जीएसटी दर के अतिरिक्त होंगे और मौजूदा जीएसटी मुआवजा सेस की जगह लेंगे, जो अभी इन ‘सिन गुड्स’ पर लगाया जा रहा है।
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा। वहीं बीड़ी पर 18% जीएसटी लागू होगा। इसके अलावा पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी वसूला जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ‘च्यूइंग टोबैको, जर्दा सेंटेड टोबैको और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026’ को भी अधिसूचित किया। दिसंबर में संसद ने दो विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनके जरिए पान मसाला निर्माण पर नया सेस और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया गया।
आज की अन्य बड़ी खबरें…
ओडिशा के कटक में दो युवकों के शव गैरेज से मिले, खंभे पर रस्सी से बंधे थे शरीर
ओडिशा के कटक जिले में बुधवार सुबह एक गैरेज से दो युवकों के शव बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, शवों पर चोट के निशान थे। मृतकों की पहचान प्रशांत कुमार जेना (23) और मोहम्मद सोहेब (21) के रूप में हुई है। दोनों चौद्वार थाना क्षेत्र के रहने वाले थे।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों के शव एक खंभे से रस्सी से बंधे हुए मिले। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। कटक (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल ने बताया कि तांगी थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को संदेह है कि दोनों युवकों की यातना देकर हत्या की गई है।
Copyright © 2024-25 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.