गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखेगी। इतना ही नहीं इसमें उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट और आयु सीमा में ढील दी जाएगी।
यह कदम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 में किए गए संशोधनों का हिस्सा है, जिन्हें शुक्रवार को अधिसूचित किया गया। इसके तहत, सशस्त्र बलों में चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में शामिल करने की केंद्र की व्यापक योजना के अनुरूप, बल की भर्ती नीति को औपचारिक रूप दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से पूछा- मानव तस्करी के मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे उसे मानव तस्करी के मामलों में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें। जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि उसकी किसी काल्पनिक या अकादमिक फॉर्मूले में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण चाहती है।
अदालत ने कहा कि मानव तस्करी, जिसमें बच्चों की तस्करी भी शामिल है, के मामलों में समय का सबसे अधिक महत्व होता है। इसलिए, जो भी दिशानिर्देश आवश्यक हों या सुझाव दिए जाएं, वे उस समय-सीमा को ध्यान में रखकर होने चाहिए, जिसके भीतर पुलिस को किसी व्यक्ति के लापता होने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करनी होती है।
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