योगी कैबिनेट ने स्टाम्प और रजिस्ट्री पर लिया बड़ा फैसला, 13 प्रस्ताव किए पास – News24 Hindi

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अगर आप उत्‍तर प्रदेश के न‍िवासी हैं तो ये खबर आपके के लिए बेहद महत्‍वपूर्ण है. आज मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, ज‍िसमें स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, उद्योग और परिवहन सहित कई विभागों से संबंध‍ित 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. यूपी सरकार ने आवासीय और कृषि भूमि की तरह ही, अब औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी गिफ्ट डीड की सुविधा बढ़ा दी है.
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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि आवासीय और कृषि भूमि की तरह ही अब औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को भी 5000 रुपये की स्टाम्प फीस पर अपने प्रियजनों के नाम पर रजिस्टर कराया जा सकता है. उन्होंने बताया कि 2022 से संपत्तियों का ट्रांसफर 5000 रुपये की स्टाम्प फीस पर किया जा रहा था. यह व्यवस्था आवासीय और कृषि संपत्तियों के लिए थी. अब इसे व्यावसायिक भूमि पर भी लागू कर दिया गया है. पहले शहरी इलाकों में 7% और ग्रामीण इलाकों में 5% फीस लगती थी. उन्होंने यह भी बताया कि कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए भूमि से संबंधित प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दे दी गई है.
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पर‍िभाषाएं ज्‍यादा साफ हुईं
कैबिनेट ने पहले के नोटिफिकेशन में बताए गए योग्य परिवार के सदस्यों और प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों की परिभाषाओं को और साफ करने को भी मंजूरी दे दी है. इस कदम का मकसद लागू करते समय किसी भी तरह की कन्फ्यूजन को खत्म करना और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम को आसानी से पूरा करना है. ये बदले हुए प्रावधान ऑफिशियल गजट में संबंधित नोटिफिकेशन के पब्लिश होने की तारीख से तुरंत लागू हो जाएंगे.

अगर आप उत्‍तर प्रदेश के न‍िवासी हैं तो ये खबर आपके के लिए बेहद महत्‍वपूर्ण है. आज मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, ज‍िसमें स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, उद्योग और परिवहन सहित कई विभागों से संबंध‍ित 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. यूपी सरकार ने आवासीय और कृषि भूमि की तरह ही, अब औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी गिफ्ट डीड की सुविधा बढ़ा दी है.
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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि आवासीय और कृषि भूमि की तरह ही अब औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को भी 5000 रुपये की स्टाम्प फीस पर अपने प्रियजनों के नाम पर रजिस्टर कराया जा सकता है. उन्होंने बताया कि 2022 से संपत्तियों का ट्रांसफर 5000 रुपये की स्टाम्प फीस पर किया जा रहा था. यह व्यवस्था आवासीय और कृषि संपत्तियों के लिए थी. अब इसे व्यावसायिक भूमि पर भी लागू कर दिया गया है. पहले शहरी इलाकों में 7% और ग्रामीण इलाकों में 5% फीस लगती थी. उन्होंने यह भी बताया कि कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए भूमि से संबंधित प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दे दी गई है.
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पर‍िभाषाएं ज्‍यादा साफ हुईं
कैबिनेट ने पहले के नोटिफिकेशन में बताए गए योग्य परिवार के सदस्यों और प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों की परिभाषाओं को और साफ करने को भी मंजूरी दे दी है. इस कदम का मकसद लागू करते समय किसी भी तरह की कन्फ्यूजन को खत्म करना और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम को आसानी से पूरा करना है. ये बदले हुए प्रावधान ऑफिशियल गजट में संबंधित नोटिफिकेशन के पब्लिश होने की तारीख से तुरंत लागू हो जाएंगे.

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