'…तो बर्बाद हो जाता अमेरिका', ट्रंप ने फिर की US कोर्ट के फैसले की आलोचना, Tariffs को बताया था गैरकानूनी – AajTak

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फिर दोहराया कि उनके लगाए गए टैरिफ (शुल्क) देश की आर्थिक और सैन्य ताकत के लिए जरूरी हैं. उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ हटा दिए गए तो अमेरिका पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ही यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने ट्रंप के अधिकतर टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. इस फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “अगर टैरिफ नहीं होते और हम अब तक खरबों डॉलर इकट्ठा नहीं करते, तो हमारा देश पूरी तरह बर्बाद हो जाता और हमारी सैन्य शक्ति तत्काल ध्वस्त हो जाती.”
उन्होंने अदालत के 7-4 के फैसले की आलोचना करते हुए इसे कट्टरपंथी वामपंथी समूह का निर्णय बताया. हालांकि, ट्रंप ने एक असहमत जज, जिन्हें बराक ओबामा ने नियुक्त किया था, की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने साहस दिखाया और वे अमेरिका से सच्चा प्रेम करते हैं.
क्या था कोर्ट का फैसला
बता दें कि शुक्रवार को अमेरिकी संघीय सर्किट की अपीलीय अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए कई टैरिफ को अवैध बताया. अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास इतने व्यापक और अनिश्चितकालीन टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है. हालांकि अदालत ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने की अनुमति दी, ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें.
पहले भी ट्रंप ने कोर्ट को बताया था पक्षपातपूर्ण
इससे पहले भी ट्रंप ने कोर्ट का फैसले फैसले की आलोचना की थी. उन्होंने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा था, “सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं. एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी. अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए, तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी.”
ट्रंप ने अपने बयान में व्यापार घाटे और विदेशी देशों द्वारा लगाए गए अनुचित शुल्कों का मुद्दा भी उठाया था. उन्होंने लिखा था, “अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, द्वारा लगाए गए अनुचित टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो हमारे उत्पादकों, किसानों और बाकी सभी को कमजोर करते हैं. अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह फैसला सचमुच अमेरिका को तबाह कर देगा.”
पहले भी कोर्ट टैरिफ को बता चुकीं असंवैधानिक
इससे पहले न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने भी 28 मई को कहा था कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए ये टैरिफ लगाए. इस तीन-न्यायाधीशीय पैनल में एक न्यायाधीश भी शामिल थे जिन्हें ट्रंप ने ही नियुक्त किया था. इसी तरह वाशिंगटन की एक अन्य अदालत ने भी IEEPA के तहत टैरिफ लगाने को असंवैधानिक बताया था. अब तक कम से कम आठ मुकदमे ट्रंप की टैरिफ नीतियों को चुनौती दे चुके हैं, जिनमें कैलिफोर्निया राज्य का केस भी शामिल है.
वैश्विक असर और भारत पर प्रभाव
बता दें कि टैरिफ ट्रंप की व्यापार नीति का अहम हिस्सा रहे हैं. इनका वैश्विक व्यापार पर गहरा असर पड़ा है. भारत पर अमेरिका ने 50 प्रतिशत तक का शुल्क लगाया है, जो किसी भी देश पर सबसे अधिक है. इसकी मुख्य वजह भारत द्वारा रूस से तेल का आयात जारी रखना बताया गया है.
सलाहकार पीटर नवारो ने किया समर्थन
ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी अदालत के फैसले को राजनीतिक बताया. उन्होंने फॉक्स न्यूज पर कहा कि असहमत जजों की राय ने सुप्रीम कोर्ट को हमारे पक्ष में फैसला देने का साफ़ रोडमैप दिया है.
नवारो ने दावा किया कि ये टैरिफ कभी स्थायी नहीं थे. उन्होंने कहा, “हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे. लेकिन अगर हम यह केस हार गए तो राष्ट्रपति ट्रंप सही कह रहे हैं. यह अमेरिका के अंत की शुरुआत होगी.”

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