आधार कार्ड में नाम, पता सुधार को 75 रुपये देने होंगे – Hindustan

आधार कार्ड में अब नाम, पता और मोबाइल नंबर सुधार के लिए ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। इसे एक नवंबर से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही नाम और पता में सुधार के लिए शुल्क भी बढ़ा दिये गये हैं। अबतक नाम और पता संशोधन में 50 रुपये ही शुल्क के तौर पर देने होते थे, लेकिन अब 75 रुपये देने होंगे। इसकी जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआईए) ने सभी आधार सेवा केंद्र को दी है। हालांकि ऑनलाइन अपडेट करने पर 14 जून, 2026 तक यह नि:शुल्क रहेगा। लेकिन ऑफलाइन यानी आधार सेवा केंद्र पर बढ़े हुए शुल्क देने होंगे।
इसके साथ ही फोटो अपडेट करवाने में 125 रुपये देने होंगे। पहले इसके लिए सौ रुपये देने होते थे। आधार रीप्रिंट करवाने पर 40 रुपये लगेंगें। बता दें कि अभी तक नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट के लिए लोगों को आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था। लेकिन, अब यह सुविधा घर पर ही मिल सकेगी। यूआईडीआईए ने एक नया सिस्टम तैयार किया है। इसमें सारी जानकारी डेटाबेस से सत्यापित हो जाएगी। अब आधार सेवा केंद्र का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक पैन नंबर को आधार से करना है लिंक यूआईडीआईए की मानें तो सभी आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सभी आधारधारकों को अपने पैन नंबर से लिंक करवा लेना है। ऐसा नहीं करने पर एक जनवरी 2026 से पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद पैन से किसी भी तरह का लेनदेन करना मुश्किल होगा।
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