रात के सन्नाटे में न्याय की आहट! पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला, नेता की बेटी हुई रिह… – Zee News

Punjab News: पंजाब के तरतारन में एक मामले को लेकर आधी रात तक सुनवाई होती रही, इसके बाद सुबह 4 बजे फैसला सुनाया गया, यह मामला क्यों चर्चाओं में है, आइए जानते हैं.
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Punjab Hearing: अक्सर देखा जाता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोगों की थाने में आवाजाही बढ़ जाती है. कभी वो अपनी वजह से तो कभी अपने समर्थकों की वजह से थाने में आते-जाते हैं. अदालत की कार्यवाही से भी बहुत सारे लोग रूबरू होंगे, अक्सर देखा जाता है कि अदालत में किसी भी मामले की सुनवाई दिन में ही होती है, हालांकि पंजाब में तरनतारन उपचुनाव में शिअद उम्मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत कौर का मामला इसलिए चर्चाओं में आ गया है कि इसकी सुनवाई आधी रात को हुई और तड़के इस केस का फैसला सामने आ गया. जानिए क्या है पूरा मामला.

आधी रात चलती रही सुनवाई
तरनतारन उपचुनाव में शिअद उम्मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत कौर को एक मामले में गिरफ्तार किया था. उनका मामला जब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने अदालत को कहा कि इस मामले की सुनवाई रात में ही करे, कोर्ट के आदेश के बाद रात करीब 9.40 बजे अदालत शुरू हुई और फिर 2 बजे तक सुनवाई चलती है. सुनवाई के बाद सुबह 4 बजे अदालत का निर्णय सामने आया और फिर कंचनप्रीत को रिहा कर दिया गया.

 

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November 30, 2025
सुनवाई की टाइमिंग
इस केस की जितनी ज्यादा चर्चा है उससे कहीं ज्यादा चर्चा सुनवाई की टाइमिंग की है, क्योंकि ये तरतारन के इतिहास का पहला मामला है जिसकी सुनवाई देर रात तक चली हो, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान शिअद के पांच वकील कंचनप्रीत के बचाव पक्ष के रूप में मौजूद थे, इसके अलावा सरकार की तरफ से डिप्टी एडवोकेट जनरल रात में अदालत पहुंचे हुए थे. 
क्या है मामला
दरअसल, विधानसभा हलका के तरनतारन के उपचुनाव झब्बाल थाने की पुलिस ने शिअद प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा के दामाद अमृतपाल सिंह बाठ के खिलाफ वोटरों को धमकाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में अमृतपाल सिंह बाठ की पत्नी कंचनप्रीत कौर रंधावा को को मजीठा से गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद ही हलचल मच गई, इसके बाद शिअद के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर के द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.
रिहा की गईं कंचनप्रीत कौर
याचिका के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले पर सुनवाई की जाए और फिर फैसला लिया जाए कि कंचनप्रीत कौर को रिमांड देना है या नहीं. हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया और फिर इसकी सुनवाई अदालत में हुई जिसके बाद कंचनप्रीत कौर को रिहा कर दिया गया.
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जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद…और पढ़ें
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