31 द‍िसंबर तक PAN-Aadhaar ल‍िंक नहीं क‍िया तो क्‍या होगा अंजाम? जान‍िये – News24 Hindi

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How To Link Aadhaar-Pan Online : क‍िसी भी भारतीय नागर‍िक के ल‍िए आधार और पैन कार्ड दोनों ही बेहद महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज हैं. सरकार ने इन दोनों को ल‍िंक करना अन‍िवार्य कर द‍िया है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इन दोनों को ल‍िंक नहीं क‍िया है तो आगे भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जो लोग नहीं जानते हैं, उन्‍हें बता दें क‍ि PAN को Aadhaar से ल‍िंक करना इसल‍िए जरूरी है, क्‍योंक‍ि आपका इनकम टैक्‍स र‍िटर्न आएगा या नहीं, न‍िवेश कर पाएंगे या हीं, नया बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं, ये सारी बातें इसी पर न‍िर्भर करती हैं. अगर आसान शब्‍दों में कहें तो पैन और आधार अगर ल‍िंक नहीं है, तो आपको हर फाइनेंश‍ियल काम में आगे परेशानी आने वाली है. PAN को Aadhaar से ल‍िंक करने की आख‍िरी तारीख 31 द‍िसंबर है, ज‍िसमें अब स‍िर्फ कुछ ही द‍िन बचे हैं. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट (Income Tax Department) के ई-फाइल‍िंग पोर्टल पर जाकर आप आसानी से घर बैठे ये काम कर सकते हैं.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो वे सबसे पहले इनऑपरेटिव हो जाएंगे. और क्योंकि आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, इसलिए आपको ये नतीजे भुगतने पड़ेंगे:
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