बिहार के ‘ब्लू ड्रम कांड’ में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, शव जलाने में हुआ था धमाका – AajTak

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बिहार के मुजफ्फरपुर में साल 2021 के चर्चित ‘ब्लू ड्रम कांड’ में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे-16 प्रभात कुमार की अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह सनसनीखेज मामला सितंबर 2021 का है, जब सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में एक किराए के मकान से विस्फोट और आग लगने की सूचना मिली थी. फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, तो घर के अंदर एक क्षतिग्रस्त नीले ड्रम से शव बरामद हुआ. शव के टुकड़े कर उसे रसायनों के साथ ड्रम में रखा गया था, ताकि पहचान मिटाई जा सके.
शव गलाने के दौरान हुआ था धमाका
जांच में सामने आया कि मृतक राकेश सहनी की हत्या उसकी पत्नी राधा देवी और उसके प्रेमी सुभाष शर्मा ने मिलकर की थी. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नमक, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल सहित अन्य रसायन डाले गए थे, ताकि शव गल जाए और किसी को भनक न लगे. लेकिन 18 सितंबर 2021 की रात केमिकल के रिएक्शन से ड्रम में जोरदार विस्फोट हो गया.
विस्फोट के कारण कमरे में आग लग गई और पूरा मामला उजागर हो गया. 19 सितंबर को मृतक के भाई दिनेश सहनी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में राधा देवी, उसकी बहन कृष्णा देवी, साढ़ू विकास कुमार और सुभाष शर्मा को नामजद किया गया था.
पत्नी संग मिलकर की थी हत्या
सुभाष शर्मा को घटना के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अदालत में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था. उसकी जमानत याचिका हाई कोर्ट द्वारा दो बार खारिज की जा चुकी थी.
अदालत के फैसले के बाद सुभाष शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, मृतक की पत्नी राधा देवी घटना के बाद से फरार बताई जा रही है. अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई अभी जारी है.
 
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