Aadhaar-PAN Link Update: आधार पैन ल‍िंक‍िंग की डेडलाइन खत्‍म, क्‍या अब भी कर सकते हैं ल‍िंक? – News24 Hindi

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PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख में न‍िकल गई है और अब तक ज‍िन लोगों ने या टैक्‍स पेयर्स ने अपने पैन कार्ड को आधार से ल‍िंक नहीं क‍िया है, वे सरकार की ओर से डेट एक्‍सटेंड करने का इंतजार कर रहे हैं. कई टैक्सपेयर्स यह भी सोचने लगे हैं कि क्या सरकार ने चुपचाप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है? हालांक‍ि सरकार ऐसा कई बार कर चुकी है. इसल‍िए, यूजर्स में डेडलाइन बढ़ने को लेकर कन्फ्यूजन है.
हालांकि, अभी तक सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी एक्सटेंशन के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन नहीं आया है. ऐसे में अगर आपने अब तक PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो क्‍या अब भी कर सकते हैं? आइये जानते हैं:
यह भी पढें : Vande Bharat Sleeper ट्रेन के रूट का हुआ ऐलान, जानें क‍ितना होगा क‍िराया?
हां ब‍िल्‍कुल. टेक्निकली लिंकिंग अभी भी संभव है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ नतीजे भी झेलने होंगे. डेडलाइन के बाद भी, टैक्सपेयर्स को तय लेट लिंकिंग फीस देकर PAN को आधार से लिंक करने की इजाजत है. एक बार लिंकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो जाने के बाद, PAN को आमतौर पर कुछ ही दिनों में फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है. हालांकि, जब तक लिंकिंग नहीं हो जाती और PAN फिर से चालू नहीं हो जाता, तब तक सभी पाबंदियां लागू रहेंगी और पैन इनऑपरेट‍िव रहेगा.
पैन इनऑपरेटिव होने का क्या मतलब है?
अगर आपका पैन आधार से लिंक न होने की वजह से इनऑपरेटिव हो गया है, तो इसका इस्तेमाल कई जरूरी फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़े कामों के लिए नहीं किया जा सकता. असल में, एक इनऑपरेटिव पैन फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में काम करने की आपकी क्षमता को काफी हद तक सीमित कर देता है. जैसे क‍ि :

PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख में न‍िकल गई है और अब तक ज‍िन लोगों ने या टैक्‍स पेयर्स ने अपने पैन कार्ड को आधार से ल‍िंक नहीं क‍िया है, वे सरकार की ओर से डेट एक्‍सटेंड करने का इंतजार कर रहे हैं. कई टैक्सपेयर्स यह भी सोचने लगे हैं कि क्या सरकार ने चुपचाप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है? हालांक‍ि सरकार ऐसा कई बार कर चुकी है. इसल‍िए, यूजर्स में डेडलाइन बढ़ने को लेकर कन्फ्यूजन है.
हालांकि, अभी तक सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी एक्सटेंशन के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन नहीं आया है. ऐसे में अगर आपने अब तक PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो क्‍या अब भी कर सकते हैं? आइये जानते हैं:
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हां ब‍िल्‍कुल. टेक्निकली लिंकिंग अभी भी संभव है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ नतीजे भी झेलने होंगे. डेडलाइन के बाद भी, टैक्सपेयर्स को तय लेट लिंकिंग फीस देकर PAN को आधार से लिंक करने की इजाजत है. एक बार लिंकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो जाने के बाद, PAN को आमतौर पर कुछ ही दिनों में फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है. हालांकि, जब तक लिंकिंग नहीं हो जाती और PAN फिर से चालू नहीं हो जाता, तब तक सभी पाबंदियां लागू रहेंगी और पैन इनऑपरेट‍िव रहेगा.
पैन इनऑपरेटिव होने का क्या मतलब है?
अगर आपका पैन आधार से लिंक न होने की वजह से इनऑपरेटिव हो गया है, तो इसका इस्तेमाल कई जरूरी फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़े कामों के लिए नहीं किया जा सकता. असल में, एक इनऑपरेटिव पैन फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में काम करने की आपकी क्षमता को काफी हद तक सीमित कर देता है. जैसे क‍ि :

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