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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के साल 2012 में बनाए गए पुराने नियमों को दोबारा लागू करने का आदेश दिया है. ये नियम खास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की भर्ती, योग्यता और चयन प्रक्रिया से जुड़े हैं. कोर्ट के इस फैसले से देशभर की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने वाला है. आइए फोटो गैलरी के जरिए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला.
UGC ने साल 2012 में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम तय किए थे. इन नियमों में ये बताया गया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और चयन की तय प्रक्रिया होनी चाहिए.
UGC के 2012 नियम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे पदों पर लागू होते हैं. इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू प्रोसेस को साफ तौर पर एक्सप्लेन किया गया है.
2012 के नियमों के मुताबिक, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए NET परीक्षा पास करना जरूरी रखा गया था. वहीं, उच्च पदों के लिए PhD डिग्री और टीचींग अनुभव को जरूरी किया गया था, ताकि शिक्षा की क्वालिटी बेहतर हो सके.
कई राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों ने अपने अलग भर्ती नियम बना लिए थे. इससे UGC के 2012 नियमों की अनदेखी होने लगी और देशभर में शिक्षक भर्ती को लेकर अलग-अलग मानक बन गए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC एक केंद्रीय संस्था है और इसके बनाए नियम पूरे देश में लागू होते हैं. राज्य सरकारें या यूनिवर्सिटीज इन नियमों के खिलाफ अपने अलग नियम नहीं बना सकतीं.
अब सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को शिक्षक भर्ती में UGC 2012 नियमों का पालन करना होगा. इससे भर्ती प्रक्रिया में होने वाली मनमानी पर रोक लगेगी.
इस फैसले से योग्य शिक्षकों को फायदा मिलेगा. बिना जरूरी योग्यता के नियुक्तियां मुश्किल होंगी और भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी. योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी. इससे देश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी.
कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि पहले की भर्तियों पर कानूनी स्थिति के मुताबिक फैसला लिया जाएगा. हर मामले को अलग-अलग देखा जाएगा. अब आने वाले समय में सभी नई भर्तियां UGC 2012 नियमों के तहत होंगी. इससे देशभर की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक समान सिस्टम लागू होगा.
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