1 अप्रैल से अपने ही राज्य से लेना होगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट – Dainik Bhaskar

भास्कर संवाददाता | सीकर केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय 1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की शर्तों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों का सीधा असर उन बसों और वाहनों पर पड़ेगा, जो एक राज्य में रजिस्टर्ड होकर दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे हैं।
नए नियम केवल उन वाहनों पर लागू होंगे, जिन्हें 1 अप्रैल के बाद नया परमिट मिलेगा या जिनका परमिट इस तारीख के बाद रिन्यू होगा। जिन वाहनों के परमिट पहले से वैध हैं, उन्हें फिलहाल राहत दी गई है। वे निर्धारित अवधि तक पुराने नियमों के तहत ही संचालन कर सकेंगे। सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे 1 अप्रैल से संशोधित नियम लागू करें।
^1 अप्रैल से नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पर टूरिस्ट बसों के परमिट को लेकर बदलाव किया जा रहा है। अब बसों को परमिट वहीं से मिलेगा, जहां बस रजिस्टर्ड है। इससे परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
-ताराचंद बंजारा, डीटीओ
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