Feedback
2014 में अफ्रीकी मूल की महिलाओं से मारपीट के आरोप में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है. कोर्ट ने सोमनाथ भारती समेत 16 अन्य आरोपियों को भी इस मामले में बरी किया.
कोर्ट ने कहा कि पीड़िताओं के बयान अदालत में पेश नहीं होने के कारण उन्हें मान्य नहीं माना जा सका. साथ ही अवैध सभा का आरोप भी साबित नहीं हो पाया. अदालत के मुताबिक, अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा. कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला दर्ज होने में हुई देरी को लेकर भी अभियोजन पक्ष संतोषजनक कारण नहीं बता सका.
दरअसल, जनवरी 2014 में दक्षिणी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में एक घर पर आधी रात छापेमारी और अफ्रीकी मूल की महिलाओं के साथ कथित मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगा था. आरोप था कि सोमनाथ भारती ने भीड़ का नेतृत्व किया और महिलाओं को परेशान किया.
यह भी पढ़ें: AAP सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED का छापा, राघव चड्ढा की जगह बनाए गए थे डिप्टी लीडर
Glad to share an extremely good news:
After a considerably long ordeal of 12 long years, all accused including myself have been acquitted honourably in the famous Khirki case of the year 2014 which was lodged against me and 17 other residents of Khirki, Jahapanah and Hauzrani… pic.twitter.com/8ZprXDNgPu
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM) नेहा मित्तल की अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इससे पहले 2018 में पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में छेड़छाड़ और दंगा करने की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.
Copyright © 2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today
होम
वीडियो
लाइव टीवी
न्यूज़ रील
मेन्यू
मेन्यू