शहर
अदालत का फैसला।
हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने यूरो एक्जिम बैंक के खिलाफ प्रसारित कथित अप्रमाणित आरोपों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि बैंक पर लगाए गए कई गंभीर आरोपों के समर्थन में प्रतिवादियों की ओर से कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य या ठोस सामग्री पेश नहीं की गई।
अदालत ने कहा कि प्रसारणों में बैंक की गारंटी को फर्जी बताया गया और मेगा स्कैम जैसे आरोप लगाए गए, लेकिन इन दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं दिए गए। कोर्ट ने इस दौरान उस दावे का भी जिक्र किया,जिसमें बैंक की नेटवर्थ केवल 8 करोड़ बताई गई थी। अदालत ने कहा कि इस दावे के समर्थन में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया।
वहीं, बैंक ने अदालत में वित्तीय वर्ष 2023-24 की अपनी ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट पेश की, जिसमें बैंक की नेटवर्थ ₹1,900 करोड़ से अधिक दर्शाई गई। अदालत ने इस दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध बैंक गारंटी जारी करने,हवाला लेनदेन में शामिल होने और RBI तथा FEMA नियमों के उल्लंघन जैसे आरोपों के समर्थन में भी कोई ठोस सामग्री पेश नहीं की गई। साथ ही अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है, जिससे लगे कि इन आरोपों के आधार पर बैंक के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई हो।
अदालत ने माना कि बैंक ने अपना पक्ष स्थापित किया है और यदि बिना आधार वाले आरोपों का प्रसारण जारी रहा तो बैंक की साख और व्यापारिक हितों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसके बाद कोर्ट ने मुख्य प्रतिवादी को निर्देश दिया कि भविष्य में बिना प्रमाण, सत्यापन योग्य सामग्री या प्रामाणिक दस्तावेज के कोई आरोप प्रसारित न किए जाएं। साथ ही मानहानिकारक, अपमानजनक या भ्रामक शीर्षकों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई।
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित में सद्भावना के साथ प्रकाशित सत्य और प्रमाणित जानकारी पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में यदि इस विषय पर कोई रिपोर्टिंग या प्रसारण किया जाए तो यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि मामला अदालत में लंबित है। यूरो एक्जिम बैंक ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वह दस्तावेजी साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना पक्ष आगे भी रखेगा।
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शिव शुक्ला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में कार्यरत एक अनुभवी न्यूज राइटर हैं। छह वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में तेज, सटीक और प्रभ… और देखें