Anant Singh News: मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को वायरल वीडियो से जुड़े एक मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज जिले में एमपी-एमलएलए कोर्ट ने तत्काल मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई अब 30 मई को होगी। अनंत सिंह से जुड़े इस मामले में गोपालगंज के मीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। आर्म्स ऐक्ट से संबंधित इस मामले में कोर्ट ने विधायक की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था जिसमें महिला डांसर ने डांस किया था और कुछ लोगों के हाथ में हथियार भी नजर आया था। इसी के बाद मीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। दावा किया जा रहा था कि इस वीडियो में अनंत सिंह भी मौजूद हैं।
इसी मामले की सुनवाई सोमवार को राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई है। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट के वकील नरेश दीक्षित ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को अग्रिम जमानत दिए जाने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई की तारीख 30 मई मुकर्रर कर दी। इस दिन अनंत सिंह की अग्रिम जमानत पर अदालत अपना फैसला दे सकती है।
गोपालगंज जिले के एडीजे तृतीय सह एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने इससे पहले बीते बुधवार को हुई सुनवाई में मोकामा के विधायक अनंत सिंह के खिलाफ वायरल वीडियो तथा आर्म्स एक्ट मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने विधायक अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस किया था और विधायक को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत देने की अपील की थी लेकिन सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने विधायक को तत्काल राहत नहीं देते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि जिले में मीरगंज थाने के सेमरांव गांव में इसी महीने 2-3 मई को अनंत सिंह अपने परिचित गुंजन सिंह के यहां जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां समर्थकों की तरफ से किए गए हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियों में जहां एक महिला डांसर के डांस के दौरान रुपए लूटाये जा रहे थे,वहीं कुछ लोग हथियार लेकर एक डांसर के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए थे। मीरगंज पुलिस ने इसी मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को 15 मई तक उपस्थित होने का नोटिस दिया था। इस नोटिस के बावजूद विधायक और उनके समर्थक हथियार और उसके लाइंसेंस के साथ उपस्थित नहीं हुए थे।
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