Edited by: Satyam Kumar | Updated: May 29, 2026, 6:46 AM
अगर आपके पास कंफर्म टिकट है, फिर भी सीट न मिले तो गुस्सा आना लाजिमी है, ऐसा ही इस मामले में हुआ. एक शख्स के पास थर्ड एसी का कंफर्म टिकट था, लेकिन उसकी सीट पर कथित तौर पर रेलवे के कर्मचारियों ने कब्जा जमा लिया.
सीट मांगने पर उसे जगह से देने इंकार किया. वहीं, जब शख्स ने TTE से इस बात की शिकायत की,
ट्रेन स्टाफ और टीटीई ने यात्रियों की मदद करने के बजाय खुद ही उनकी रिजर्व्ड बर्थ पर कब्जा जमा रखा था.
ये घटना एलटीटी-पटना एक्सप्रेस की है, जिसमें विंध्याचल से आरा के बीच 4 कंफर्म यात्रियों को अपनी ही सीट पर खड़े होकर सफर करना पड़ा. यात्रियों ने इस परेशानी के खिलाफ जिला कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की.
वहीं, शिकायत पर सुनवाई करते हुए भोजपुर कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे की इस लापरवाही से नाराजगी जताते हुए यात्रियों के हक में फैसला सुनाया.
भोजपुर कंज्यूमर कोर्ट ने इसे सेवा में कमी (Deficiency in Service) मानते हुए रेलवे पर कुल 35,000 रुपये का जुर्माना और टिकट के पैसे ब्याज समेत लौटाने का फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान, रेलवे ने दावा किया कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जिसे कोर्ट ने सिरे से नकार दिया.
अगर आपके साथ भी ऐसा हो, तो तुरंत RailMadad ऐप, 139 पर शिकायत करें जिससे आपको त्वरित मदद मिलेगी.
वहीं, अगर आपकी समस्या को सफर से दौरान नहीं निपटाया जाता है तो नियमत: आप कंज्यूमर कोर्ट के सहारे भी नुकसान का हर्जाना मांग सकते हैं.
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