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पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे. उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि खान सर की ओर से सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका दायर की जाएगी.
फैजल खान के वकील ने बताया, ‘अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की समय-सीमा शनिवार को समाप्त हो गई थी. अब कानूनी प्रावधानों के तहत सोमवार को याचिका दाखिल की जाएगी. खान सर सरेंडर नहीं करेंगे.’ यह मामला गत 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ पर हुए हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से जुड़ा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग संस्थान के बाहर ईंट-पत्थर फेंकते और पोस्टर फाड़ते दिखाई दिए थे.
खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की घटना भी सामने आई थी. फैजल खान ने ‘ज्ञान बिंदु’ कोचिंग सेंटर के संचालक रौशन आनंद पर इस हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप मढ़ा था. उनकी शिकायत पर पटना पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था. आनंद ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि खान सर ने उन्हें फंसाने की पूरी साजिश रची है. पुलिस जांच में सामने आया कि फायरिंग केजीएस कोचिंग सेंटर के गार्ड्स ने ही की थी.
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पटना सिविल कोर्ट पहुंचे थे फैसल खान
बाद में पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड्स को भी गिरफ्तार किया. गार्ड्स ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी. इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू की. सिर पर गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच फैजल खान उर्फ खान सर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट पहुंचे थे.
माना जा रहा था कि वह सरेंडर कर सकते हैं. लेकिन उनके वकील ने इस संभावना से इनकार किया. खान सर ने पहले अपने कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग का आरोप रौशन आनंद पर मढ़ा था, लेकिन जब उनके गार्ड्स द्वारा ही फायरिंग करने का मामला सामने आया तो वह अपने बयान से पलट गए. उन्होंने कहा कि गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग की थी ताकि उपद्रवियों को मौके से भगाया जा सके.
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KGS में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन
इस बीच बिहार फायर सर्विस के डीआईजी मनोज कुमार नट ने खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड के उल्लंघन की बात कही है. उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी से जुड़ी कई कमियां पाई गई हैं और उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. डीआईजी मनोज कुमार नट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर खान ग्लोबल स्टडीज में फायर सेफ्टी से जुड़ी खामियों को दूर नहीं किया गया, तो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर कोचिंग सेंटर को सील करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.
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