नीट परीक्षा के दौरान टेलीग्राम को ब्लॉक करने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला अपना फैसला सुनाया. सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने अपने आदेश में टेलीग्राम पर सरकार की लगाई गई रोक को जारी रखा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को अधिकार है कि वह इस तरह का अस्थाई बैन जारी करे. देखें पूरा फैसला.