ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने महिला की हत्या के मामले में पति समेत तीन आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने नोएडा निवासी राजकुमार और सह-आरोपी शाहजाद और नाजिर को दोषमुक्त किया। नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में वर्ष 2002 में एक महिला पिंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच के दौरान उसके पति राजकुमार को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए उसके साथ शाहजाद और नाजिर उर्फ नाजिम उर्फ यशवीर को भी आरोपी बनाया गया था। एफआईआर के अनुसार 25 जून 2002 को राजकुमार अपनी पत्नी पिंकी और बेटे राहुल के साथ बैंक से नगदी निकालकर लौट रहे थे।
इसी दौरान रास्ते में कुछ युवकों ने उनकी कार को रोककर नगदी लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर एक हमलावर ने नजदीक से गोली चला दी, जो पिंकी को लगी। गंभीर रूप से घायल पिंकी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या और लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। हालांकि, बाद में जांच की दिशा बदल गई और पुलिस ने दावा किया कि यह सामान्य लूट नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। पुलिस जांच में राजकुमार को पत्नी की हत्या की साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी बताया गया। पुलिस का आरोप था कि राजकुमार ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद मृतका के पति राजकुमार और सह-आरोपी शाहजाद और नाजिर को बरी कर दिया।
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