कुशीनगर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने जिले के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री केवल निर्धारित नियमों और शर्तों के पूर्ण अनुपालन के बाद ही की जा सकती है। उन्होंने बताया कि कीटनाशी व कृषि निदेशालयके दिशा-निर्देशों के अनुसार ही ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी जाएगी।मंगलवार को जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बातया कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री केवल उन्हीं विक्रेताओं द्वारा की जा सकेगी, जिनके पास वैध लाइसेंस है। ऐसे लाइसेंसधारी विक्रेता अपने लाइसेंस की वैधता अवधि में किसानों के घर तक कीटनाशकों की आपूर्ति कर सकते हैं, बशर्ते वे कीटनाशी संबंधित नियमों का पूरा पालन करना होगा।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपंजीकृत या खतरनाक कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों या अन्य कृषि रसायनों की अवैध बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें और केवल अनुमोदित व पंजीकृत कृषि रक्षा रसायनों की ही बिक्री सुनिश्चित करें, ताकि कृषि उत्पादन और पर्यावरण सुरक्षा दोनों को संरक्षित रखा जा सके।
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