Gorakhpur News: पेशी की तारीख तक वाद दर्ज नहीं, 34 वें दिन कैसे हो दाखिल खारिज – Hindustan

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। तहसील सदर के राजस्व न्यायालयों में दाखिल खारिज के मामलों में देर होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में पेशी की तारीख तक वाद दर्ज नहीं होने के कारण 24वें दिन दाखिल खारिज का आदेश नहीं हो पा रहा है। इस कारण अविवादित पत्रावलियों में दाखिल खारिज होने में लोगों को दो-तीन माह तक इंतजार करना पड़ रहा है। सब रजिस्ट्रार प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय में होने वाली रजिस्ट्री या वरासत के दस्तावेज तहसीलदार सदर के न्यायालय में भेजे जाते हैं। वहां सवालखानी में दस्तावेज दर्ज करने के बाद सात राजस्व न्यायालयों में वाद दर्ज करने के लिए भेजे जाते हैं। शनिवार तक तहसीलदार न्यायालय के सवालखानी में 17,515 दस्तावेज दर्ज थे, जबकि अन्य राजस्व न्यायालयों में 13 हजार मामले भी दर्ज नहीं थे।

नायब तहसीलदार पिपराइच के न्यायालय में 12,569, नायब तहसीलदार जंगल कौड़िया के न्यायालय में 12591 एवं नायब तहसीलदार सदर के न्यायालय में 12,789 अधिकतम संख्या के ही वाद दर्ज हुए थे। अधिवक्ता अमित यादव ने बताया कि रजिस्ट्रार कानूनगो और कंप्यूटर आपरेटरों की लापरवाही से वाद दर्ज करने में देर हो रही है। अविवादित पत्रावली में 34वें दिन पेशी की तारीख दी जाती है, लेकिन पेशी की तारीख तक वाद दर्ज ही नहीं हो पा रहे हैं। जब कंप्यूटर में वाद दर्ज होता है, उसके बाद 34 दिन के इंतजार के बाद सुनवाई हो रही है। इसमें अविवादित पत्रावलियों में भी दाखिल खारिज में देर हो रही है।

कठवतिया कठउर में नीलम ने 17 मार्च को सुशीला देवी से बैनामा लिया। नायब तहसीलदार सदर न्यायालय में दस्तावेज भेजा गया गया है। पेशी की तारीख 30 जून थी, लेकिन इस तारीख तक वाद दर्ज नहीं हुआ और दाखिल खारिज समय पर नहीं हो पाया।

संझाई के पारसनाथ चौरसिया ने 11 मई को शिव मद्धेशिया से बैनामा लिया। नायब तहसीलदार जंगल कौड़िया के न्यायालय में दस्तावेज भेजा गया है, जिसमें 15 जून को पेशी की तारीख थी। इसमें चार दिन पहले ही वाद दर्ज हुआ है।

तहसीलदार सदर ज्ञान प्रताप सिंह ने कहा, जिस दिन रजिस्ट्री कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त होते हैं, उसी दिन वाद दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। चार दिन के अंदर सभी वाद दर्ज कर दिए जाएंगे। जिन राजस्व न्यायालयों में निर्धारित समय पर वाद दर्ज नहीं हुए हैं, उनके रजिस्ट्रार कानूनगो को चेतावनी दी गई है।

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