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आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है. इस दौरान बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, सभा और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा.
नोएडा पुलिस के मीडिया सेल के मुताबिक, प्रशासन ने ईद मिलाद-उन-नबी, रक्षा बंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया है. धारा 163 के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. बिना अनुमति किसी भी प्रकार के आयोजन, सभा या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी.
प्रशासन ने लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. प्रशासन ने लोगों से त्योहारों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. लोगों से बिना अनुमति किसी भी आयोजन या भीड़ जुटाने से बचने की अपील की गई है.
राखी पर सीएम योगी का तोहफा
इस बीच, यूपी में सीएम योगी ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में महिलाएं अपने एक साथी के साथ मुफ्त में सफर कर सकेंगी.
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस और प्रशासन को महिलाओं की सुरक्षित और आसान यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम ने बताया कि महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए ‘एंटी-रोमियो स्क्वॉड’ पूरी तरह एक्टिव रहेगी. प्रमुख रूट्स पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी.
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