Hardoi News: हरदोई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपित अरमन पुत्र नन्हे उर्फ नन्हौनू निवासी ग्राम कलनापुर, थाना बिलग्राम का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) फर्रूख इनाम सिद्दीकी ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सुरसा के तत्कालीन थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने चार जुलाई 2026 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि गैंग लीडर वासुदेव अपने सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए पशु चोरी जैसे अपराध करता था। नौ फरवरी 2026 को ग्राम अटंवा मजरा अंधर्रा में कमलेश कुमार के खेत में बने छप्पर से भैंस और पड़िया चोरी होने के मामले में विवेचना के दौरान वासुदेव और अरमन के नाम सामने आए।
एक चोरी की भैंस बरामद भी की गई। इस मामले में आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। पीठासीन न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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