सत्य निकेतन हादसा: पुलिस का बड़ा एक्शन, बिल्डिंग मालिक, बेटा और पत्नी गिरफ्तार – Aaj Tak News

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दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में बिल्डिंग मालिक हरिराम गुप्ता, उनका बेटा महेश और पत्नी उर्मिला शामिल हैं. हरिराम गुप्ता के नाम पर बिजली का कनेक्शन था, जबकि उनके बेटे महेश बिल्डिंग का मैनेजमेंट देखते थे. प्रॉपर्टी के कागजों में बिल्डिंग हरिराम की पत्नी उर्मिला के नाम थी.
हादसे के बाद करीब 27 घंटे तक चले राहत और बचाव अभियान में मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है. इसमें 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 5 छात्र हैं. 
हादसे में जान गंवाने वालों में सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय छात्र अभिषेक, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के 20 वर्षीय छात्र युवराज सोनी, औरैया, उत्तर प्रदेश के 17 वर्षीय छात्र पवन, देवास, मध्य प्रदेश के 19 वर्षीय छात्र अर्पित जहाज, कटनी, मध्य प्रदेश के 18 वर्षीय छात्र अक्षत सिंह यादव और 75 वर्षीय मजदूर सुरिंदर सिंह शामिल हैं. एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. वहीं घायलों में 30 वर्षीय असगर अली, 19 वर्षीय नीरज बावा, 19 वर्षीय आदित्य कुमार, 19 वर्षीय नितीश चिब और 18 वर्षीय मोहम्मद अयान शामिल हैं. इनमें से 3 की हालत गंभीर है.
बिल्डिंग मालिक हरिराम गुप्ता पहले हुआ गिरफ्तार
इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने इसके मालिक हरिराम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने उसे राजस्थान के भिवाड़ी से पकड़ा था. हादसे के बाद से ही दिल्ली पुलिस हरिराम गुप्ता की तलाश कर रही थी. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने पालम विहार स्थित उसके आवास पर छापेमारी की थी, लेकिन वह वहां नहीं मिला था. इसके बाद पुलिस को आशंका थी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपा हुआ है. पुलिस ने उसके करीबियों और सहयोगियों के ठिकानों पर भी दबिश दी थी.
इस मामले में MCD के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर समेत 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट में भी हुई सुनवाई
सत्य निकेतन में PG हॉस्टल के तौर पर चल रही दो इमारतों के गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल PIL पर भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी और NHRC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दिल्ली सरकार, केंद्र और MCD की ओर से पेश होंगे. कोर्ट ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. मामले में अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी.
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