Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट के प्राविधानों,कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन में किया गया। जनपद न्यायालय परिसर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष अनुपम कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यर्पण कर विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, कर्मचारी एवं छात्र/छात्राएं उपस्थित रहे। विभिन्न विद्यालयों के बचचों ने विविध कार्यक्रम किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनाली मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बालक/बालिका के रूप में विधिक संरक्षण प्राप्त है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक दुर्वयवहार, लैंगिक उत्पीड़न अथवा लैंगिक अपराध कानूनन दंडनीय है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बच्चों एवं अभिभावकों को यह भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की सहमति को पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत वैध सहमति नहीं माना जाता।
किशोर-किशोरियों को सोशल मीडिया, मोबाइल फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से होने वाले लैंगिक शोषण, अनुचित सम्पर्क,साइबर अपराधों से सावधान किया गया। साथ ही बच्चों को किसी भी संदिग्ध अथवा असहज स्थिति में तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने के साथ ही आवश्यकतानुसार पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
अभियान के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में भी विधिक जागरूकता एवं बाल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर किशोरों को उनके विधिक अधिकारों, शिक्षा के महत्व, बाल संरक्षण संबंधी कानूनों तथा समाज में जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनकी भूमिका के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। किशोरों में ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी पुस्तकों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनन्द कुमार ने बताया कि विधिक जागरूकता केवल कानून की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर बच्चों एवं किशोरों को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं उपलब्ध विधिक सहायता के साधनों से परिचित कराना भी है।
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