GST के नियम बदलने की तैयारी! अफसरों की गिरफ्तारी पर लगेगी रोक, छोटे मामलों में मिलेगी राहत – bharat24live.com

Shubham Raja
Date: 04-10-26 22:33
GST Reforms: GST व्यवस्था में सरकार कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. 7 अक्टूबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने और गंभीर टैक्स अपराधों के लिए 5 करोड़ रुपये की सीमा तय करने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है. अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो कारोबारियों और कंपनियों के लिए यह बड़ा बदलाव होगा.
GST अफसर सीधे नहीं कर सकेंगे गिरफ्तारी
अभी गंभीर GST अपराधों के मामलों में टैक्स अधिकारी गिरफ्तारी कर सकते हैं. इनमें फर्जी इनवॉइस, गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना और टैक्स चोरी जैसे मामले शामिल हैं.
प्रस्तावित बदलाव के तहत अधिकारियों से गिरफ्तारी की यह शक्ति वापस ली जा सकती है. गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी करने का विकल्प भी सामने है. इसका मकसद टैक्स अधिकारियों की कार्रवाई में मनमानी की शिकायतों को कम करना और कारोबारियों का भरोसा बढ़ाना है.
₹5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पर होगी कार्रवाई
सरकार GST से जुड़े आपराधिक मामलों के नियमों में भी बदलाव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव के तहत आपराधिक कार्रवाई को गंभीर मामलों तक सीमित किया जा सकता है. इसके लिए 5 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की टैक्स चोरी की सीमा तय करने पर विचार हो सकता है.
इस बदलाव के बाद छोटे टैक्स विवादों को सीधे आपराधिक मामला बनाने के बजाय टैक्स रिकवरी और सिविल पेनल्टी जैसे तरीकों से निपटाया जा सकता है. इससे कारोबारियों को छोटी गलतियों या GST की व्याख्या से जुड़े विवादों में आपराधिक कार्रवाई के डर से राहत मिल सकती है.
गिरफ्तारी की शक्ति को लेकर कारोबारियों की चिंता
GST लागू होने के बाद से कारोबारी संगठन टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को लेकर चिंता जताते रहे हैं. उनका कहना है कि टैक्स से जुड़े सामान्य विवाद और जानबूझकर की गई टैक्स चोरी के बीच साफ अंतर होना चाहिए.
आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच केंद्रीय GST अधिकारियों ने 72,393 उल्लंघन के मामले दर्ज किए और 887 लोगों को गिरफ्तार किया. इन आंकड़ों में राज्य स्तर की प्रवर्तन एजेंसियों की गिरफ्तारियां शामिल नहीं हैं.
GST 2.0 में डिक्रिमिनलाइजेशन पर जोर
प्रस्तावित बदलावों को Next-Generation GST यानी GST 2.0 सुधारों का हिस्सा माना जा रहा है. सरकार का उद्देश्य GST व्यवस्था को आसान बनाना और कारोबारियों पर अनावश्यक कानूनी दबाव कम करना है.
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गंभीर धोखाधड़ी या जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई बंद हो जाएगी. ऐसे मामलों में कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई जारी रह सकती है. इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला GST काउंसिल की बैठक में चर्चा और इसके बाद होने वाली कानूनी प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा.
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