CG High Court News: कर्मचारियों की खबर: हाई कोर्ट ने पूछा- जब विभाग ने कौशल आयोजित ही नहीं की, तो किस… – NPG News

बिलासपुर। 27 अक्टूबर 2026| छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, विभाग की ओर से हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने के कारण किसी कर्मचारी की वेतनवृद्धि नहीं रोकी जा सकती। हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर आए पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (मंत्रालयीन) एल. वेंकट सत्यनारायण की याचिका स्वीकार करते हुए वर्ष 2020 से 2023 तक की वेतनवृद्धि देने का निर्देश दिया है।
छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच ने कहा कि संबंधित अवधि की वेतनवृद्धि का लाभ केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि कर्मचारी हिंदी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया, जबकि परीक्षा ही आयोजित नहीं की गई थी। कोर्ट ने पुलिस विभाग को तीन महीने के भीतर वेतन का पुनर्निर्धारण कर नियमानुसार बकाया मौद्रिक लाभ याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी करने का निर्देश दिया।
अनुकंपा नियुक्ति के बाद रोकी गई वेतनवृद्धि
रायपुर स्थित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पदस्थ एल. वेंकट सत्यनारायण को 6 जनवरी 2020 को अनुकंपा नियुक्ति पर सहायक उपनिरीक्षक (मंत्रालयीन) के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं। याचिकाकर्ता के अनुसार, हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त के आधार पर उनकी वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रकाश तिवारी ने कोर्ट को बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने अब तक परीक्षा आयोजित नहीं की है। कर्मचारी ने 20 जुलाई 2026 को अभ्यावेदन भी दिया था। विभाग ने 10 सितंबर 2026 के पत्र में परीक्षा आयोजित नहीं होने की बात स्वीकार की थी, फिर भी वेतन संबंधी विसंगति दूर नहीं की गई।
पहले के फैसले के आधार पर मिला लाभ
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने माना कि इस मामले का मुद्दा हाई कोर्ट के 6 अक्टूबर 2026 के एक अन्य फैसले में तय किया जा चुका है। उस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब विभाग ने लंबे समय तक हिंदी टाइपिंग परीक्षा आयोजित नहीं की, तब कर्मचारियों को परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के आधार पर उस अवधि की वेतनवृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता।
हालांकि, आगे की वेतनवृद्धि और सेवा नियमितीकरण के लिए लागू नियमों के अनुसार परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा। हाई कोर्ट ने सत्यनारायण को वर्ष 2020 से 2023 तक देय वेतनवृद्धि देने, वेतन पुनर्निर्धारित करने और उससे जुड़े बकाया लाभ का भुगतान तीन महीने के भीतर करने का निर्देश दिया।
राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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