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आज की ताजा खबर (26 नवंबर 2024) लाइव: भारत आज ‘संविधान दिवस’ मना रहा है. संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम संविधान सदन (पुराना संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. इस कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे. सरकार एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेगी. इसी संसद के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू के अनुसार, ‘साल भर चलने वाले समारोह का सूत्र वाक्य होगा- हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मंगलवार से पूरे साल समारोह आयोजित किए जाएंगे. देशभर के स्कूलों, शहरों, गांवों में संविधान की प्रस्तावना सामूहिक रूप से पढ़ी जाएगी. संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ.
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संभल में हिंसा के लिए एसडीएम और सीओ जिम्मेदार हैं : जफर अली
उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वकील जफर अली ने कहा कि संभल में जो घटना हुई है उसके लिए संभल एसडीएम और सीओ जिम्मेदार हैं. सर्वे की जानकारी चंद घंटे पहले दी गई थी. मुस्लिम पक्ष पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी ओर से यह सुनियोजित थी. मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से कुछ भी नहीं था. संभल की हिंसा पुलिस प्रशासन की ओर से सुनियोजित थी. (IANS)
संभल हिंसा: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा, ‘मैं तब बेंगलुरु में था’
उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में चार लोगों की मौत पर सोमवार को संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा है कि जिस दिन संभल में हिंसा हुई वह संभल तो क्या उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे. उन्होंने कहा, ‘मैं बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में शामिल होने के लिए गया था. मैं अपने लोगों की मदद न कर पाऊं और मेरी आवाज को दबाने के लिए तथा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस ने यह झूठा मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के अधिकारियों ने संभल की जनता को निशाना बनाया जिसमें चार लोगों की मौतें भी हुई. मैं समझता हूं कि जो पुलिस अधिकारी इन हत्याओं के पीछे हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.’ (IANS)
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