Jhansi News: प्रेमजाल में फंसाकर युवती के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की थी हत्या, अदालत ने सुनाई सजा | … – Newstrack

प्रेमजाल में फंसाकर युवती के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की थी हत्या: Photo- Social Media

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्ति पुत्र तोमर की अदालत ने प्रेमजाल में फंसाकर युवती से बलात्कार कर गला दबाकर हत्या किए जाने के आरोप में महिला व पुरुष को दोषी माना है। इस आधार पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खिलारा निवासी युवक ने 20 अक्टूबर 2016 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि कुरैशा उसकी व पत्नी की गैर मौजूदगी में अपने रिश्तेदार रफीक को घर बुलाकर उसकी पुत्री से मिलवाती थी। इसी के चलते रफीक ने उसकी पुत्री को प्रेम जाल में फंसा लिया था। लेकिन उसके समझाने पर उसकी पुत्री मान गई थी और दूसरी जगह शादी करने को तैयार हो गई थी।
बताया गया कि मृतका की दो दिन बाद सगाई होना थी। इसी दौरान देर रात कुरैशा ने रफीक के साथ मिलकर उसकी पुत्री के साथ पहले गलत काम किया फिर गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खिलारा निवासी कुरैशा और रफीक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि न्यायालय में करीब आठ साल चले मुकदमे के दौरान गवाह और शासकीय अधिवक्ता की जिरह के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर के मुताबिक दफा 302 में रफीक और कुरैशा को आजीवन कारावासा व दस-दस हजार रुपया अर्थदंड, दफा 376 में रफीक को दस साल का कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ करने के आरोप सिद्ध होने पर दो भाइयों को तीन-तीन साल के कारावास 18 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि ककरबई थाना क्षेत्र के ग्राम कचीर निवासी एक व्यक्ति ने 5 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री घर के बाहर खड़ी थी, तभी गांव में रहने वाले दो युवक आए और पुत्री से छेड़छाड़ की। मना करने पर गाली गलौज कर पिटाई की। इसके बाद विपक्षी धमकी देकर चले गए। पुलिस ने जगदेव सिंह यादव और जगत सिंह यादव के खिलाफ दफा 354, 323, 504, 506, 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में विवेचक ने 16 मई 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इसी क्रम में अदालत ने छेड़छाड़ के आरोप में दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए जगदेव सिंह यादव और जगत सिंह यादव को तीन-तीन साल का कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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