महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूलन कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में अजित पवार की सीज की हुई संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अटैचमेंट से मुक्त कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद आयकर विभाग की तरफ से जब्त संपत्ति लौटा दी जाएगी. तीन साल पहले अजित पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था.