Delhi Crime News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के पटेल नगर में एक 26 साल की हाउस हेल्प को अपने मालिक के बाथरूम में बच्चे को जन्म देने और उसकी कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आरोपी, जिसकी पहचान रोशनी के रूप में हुई है, जो 2023 से हाउस हेल्प के रूप में काम कर रही थी, ने शव को कूड़े के थैले में बंद करके फेंक दिया था। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने नवंबर, 2024 में एक शादी में शामिल होने के लिए अपने गांव जाने के बाद बच्चे को जन्म दिया, जहां उसने अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब उसे दिल्ली आने के बाद प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला, तो उसने अपने प्रेमी को सूचित किया, जिसने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि उसकी 2019 में एक बार शादी हुई थी और 2021 में उसका तलाक हो गया था।
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अधिकारी ने कहा, “यह मामला 28 जुलाई को तब सामने आया जब पटेल नगर पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई जिसमें पश्चिम पटेल नगर के एक फ्लैट के पार्किंग क्षेत्र में एक सफेद प्लास्टिक बैग में एक मृत नवजात शिशु मिलने की सूचना दी गई।” मौके पर पहुंचने पर, पुलिस टीम को एक बैग में एक नवजात शिशु का शव मिला, जिसके बाद क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह ले जाया गया।
शुरुआती जांच में पता चला कि हाउस हेल्प, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली की मूल निवासी है, ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था, अधिकारी ने बताया। अपने इंप्लॉयर से अपनी प्रेग्नेंसी छिपाने के लिए, महिला ने दावा किया कि उसे पेट में सूजन की समस्या है, जबकि उन्होंने उसे डॉक्टर से मिलने का सुझाव दिया था।
अधिकारी ने आगे कहा, “26 जुलाई को, जब घर के मालिक किसी पार्टी में गए हुए थे, रोशनी ने अकेले बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया। उसने सामाजिक कलंक के डर से कपड़े के एक टुकड़े से बच्चे का गला घोंटने की बात कबूल की और फिर शव को एक प्लास्टिक बैग में डालकर इमारत के कूड़ेदान में फेंक दिया।”
दो दिन बाद, कचरा इकट्ठा करते समय एक सफाई कर्मचारी को शव मिला। रोशनी, जो पहले घर से निकल चुकी थी, को बुलाया गया और मालिक को सूचित किया गया, जिसने फिर पुलिस से संपर्क किया। शव मिलने के बाद, रोशनी को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत जांच शुरू की गई।
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अधिकारियों ने बताया कि 29 जुलाई को आरएमएल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें नवजात की गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई।गुरुवार को पटेल नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) और 238(ए) (साक्ष्य मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देने का अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जाँच शुरू की गई।
गिरफ्तारी से पहले, उसे लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। कानूनी सलाह लेने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि रायबरेली के उसी गांव के निवासी उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जांच के नतीजे के आधार पर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
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