Birth Certificate: हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक बदकिस्मत आदमी की दुखद कहानी है जिसकी पत्नी ने दूसरे आदमी के साथ गलत जिंदगी जी, जबकि उसके साथ उसका शादीशुदा रिश्ता अभी भी बना हुआ था. उस नाजायज रिश्ते से एक बच्चा भी पैदा हुआ.
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Kerala High Court: पुरुषों के अधिकारों पर केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि पुरुषों की भी इज्जत, गर्व, आत्म-सम्मान और एक सामाजिक पहचान होती है. कोर्ट ने यह बात एक शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी को उनके रिश्ते से पैदा हुई लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता का नाम बदलने की इजाजत देते हुए कही. इसमें उसके कानूनी तौर पर शादीशुदा पति का नाम बदलकर बायोलॉजिकल पिता का नाम कर दिया गया.
बदकिस्मत आदमी की दुखद कहानी
कोर्ट ने कहा कि यह एक बदकिस्मत आदमी की दुखद कहानी है जिसकी पत्नी ने दूसरे आदमी के साथ गलत जिंदगी जी, जबकि उसके साथ उसका शादीशुदा रिश्ता अभी भी बना हुआ था. उस नाजायज रिश्ते से एक बच्चा भी पैदा हुआ. आमतौर पर, अगर पति का किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज रिश्ता होता है, तो यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, और पत्नी और उसके रिश्तेदार उस आदमी को जितना हो सके बेइज्जत करते हैं. बेशक, ऐसे मामलों में पत्नी की अपने पति से सच्ची शिकायतें हो सकती हैं, और पति इसके लायक भी हो सकता है.
जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, ‘मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में सभी को पुरुषों का साथ देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी इज्जत, गर्व, आत्म-सम्मान और सामाजिक पहचान होती है. हमारे जैसे कल्चर में, जहां शादी के रिश्ते की सामाजिक अहमियत बहुत ज्यादा होती है, ऐसी स्थिति में पति को सबके सामने मजाक उड़ सकता है, जैसे उसकी मर्दानगी और स्टेटस का मजाक उड़ाया गया हो.’
इस केस में पहली पिटीशनर मां है. अपनी कानूनी शादी से उसका एक बेटा है. उसका पति बेंगलुरु में अकाउंटेंट का काम करता था. पत्नी के मुताबिक, उसका पति परिवार का ध्यान नहीं रख रहा था और उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं कर रहा था. जब शादी का रिश्ता चल रहा था, तब महिला किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ गई और उस रिश्ते से एक लड़की पैदा हुई.
हालांकि, लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट में मां के कानूनी तौर पर शादीशुदा पति को पिता बताया गया था. बच्ची कानूनी तौर पर शादीशुदा पति के साथ ही रहती रही. पिटीशन के मुताबिक, पति के बायोलॉजिकल पिता के पेरेंट होने से इनकार करने के बाद ससुराल में गरमागरम बहस और लंबे समय तक झगड़े हुए. इसके बाद, महिला ने ससुराल छोड़ दिया और बाद में आपसी सहमति से तलाक ले लिया.
इसके बाद, मां और उसके प्रेमी ने लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता का नाम बदलने के लिए त्रिशूर कॉर्पोरेशन की संबंधित अथॉरिटी से संपर्क किया. हालांकि, रिक्वेस्ट मंजूर नहीं की गई. इसके बाद मां, उसके प्रेमी और नाबालिग लड़की ने संबंधित अथॉरिटी के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु…और पढ़ें
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