Income-Tax Bill Revamp Paused: 13 फरवरी को केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया था, जो की अब वापस ले लिया गया है। इस बिल को मुख्य कारण दशकों पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को को बदलना था। सरकारी सूत्रों के हिसाब से , अब इस बिल का अपडेटेड version 11 अगस्त यानि सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा।
सूत्रों के नुसार, नए बिल में 31 सदस्यीय सेलेक्ट कमेटी बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में कई प्रमुख सिफारिशों को शामिल किया गया है। भारत की टैक्स व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कई सुझावों के आधार पर इस बिल में व्यापक रूप से संसोधन किया गया जिससे टेक्सपेयर्स को समाधान मिले।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह अपडेटेड बिल पारदर्शिता लाएगा और और बदलावों को इस तरह शामिल करेगा जिससे यह और मजबूत व करदाता-हितैषी बन सके।
हैरानी की बात यह है कि ये नया इनकम टैक्स बिल वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ही घोषित कर दिया गया था। ताकि मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को सरल बना सके और टैक्सपेयर के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और टैक्स की गणना सरल हो सके।
नए नियमों के तहत, यह बिल आयकर विभाग और सरकार को नीतियों में बदलाव करने और करदाताओं के लिए राहत या माफी योजनाएं लाने का ज़्यादा अधिकार देगा। लेकिन, सरकार जब भी ऐसा कोई बदलाव या नया नियम लाएगी, तो उसे संसद के दोनों सदनों में पेश करना जरूरी होगा।
अभी तक चल रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर और उसमे कुछ नियमोंको संशोधन कर इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया गया था। यह एक नया कानून है जो भारत में टैक्स भरना आसान बनता है। ताकि आम लोग और छोटे उद्योजक इसे सरलता से समज सके। जिसके मुताबित अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा।
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