KHAN Sir Breaking NEWS: पटना के जिला न्यायाधीश ने शिक्षक खान सर के खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान में गोलीबारी की साजिश रचने के आरोप में दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पटना के मशहूर शिक्षक खान सर (फैजल खान) के कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज पर 2 जून की रात हमला हुआ, जिसमें पथराव, तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग की घटना सामने आई थी. 2 जून को प्रतिद्वंद्वी कोचिंग वालों ने उनके सेंटर पर हमला किया. उनके गार्डों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी साजिश रचने का आरोप लगाकर केस दर्ज किया. लेकिन कोर्ट ने अब अस्थायी राहत दे दी. thehindu.com के मुताबिक, खान सर बिहार के लोकप्रिय यूट्यूबर और कोचिंग टीचर हैं जो सस्ती फीस में UPSC-BPSC की तैयारी कराते हैं.
Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, 2 जून 2026 की रात पटना के मुसलाहपुर हाट इलाके में खान सर के संस्थान पर करीब 20 लोगों ने हमला किया, सिक्योरिटी गार्ड को पीटा और पत्थर फेंके थे. खान सर के दो प्राइवेट गार्डों ने हवाई फायरिंग की थी. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गार्डों के बयान के आधार पर खान सर पर BNS धारा 109 (हत्या की साजिश) और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गईं हैं. FIR कदमकुआं पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई. खान सर पर आरोप है कि उन्होंने गार्डों को फायरिंग का आदेश दिया. उन्होंने इसे सेल्फ-डिफेंस बताया. खान सर की टीम ने 8 जून को पटना सिविल कोर्ट (प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज) में अग्रिम जमानत याचिका दायर की (केस नंबर 2461/2026) थी.
Patna District Judge has granted a stay on the Educator Khan Sir’s arrest in the case registered against him for allegedly orchestrating a firing at his coaching institute on June 2.
(file pic) pic.twitter.com/z2CzNXTsUX
— ANI (@ANI) June 9, 2026
जिला न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिससे खान सर को तत्काल गिरफ्तारी से बचाव मिल गया. ऑर्डर रिजर्व भी हुआ था. Recent court proceedings reports के मुताबिक इस मामले में छात्रों ने खान सर के समर्थन में प्रदर्शन किया. कोचिंग प्रतिद्वंद्विता को लेकर बिहार सरकार भी नीति बनाने की बात कर रही है.
Bihar Tak के मुताबिक खान सर ने पहले सरेंडर नहीं करने और अग्रिम जमानत मांगने की रणनीति अपनाई. उनका वकील अरविंद कुमार मावड़ ने FIR को प्रतिशोधी बताया. यह घटना बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री की कड़ी प्रतिद्वंद्विता को उजागर कर रही है.
खान सर हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. कोर्ट का यह फैसला जांच पूरी होने तक स्थिति शांत रखेगा. आगे की सुनवाई में क्या होता है, यह देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल खान सर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे. पुलिस जांच जारी रखेगी. कुल मिलाकर, शिक्षा के मैदान में कानूनी लड़ाई का यह नया अध्याय बिहार की खबरों में छाया हुआ है.
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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया … और पढ़ें
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