PAK के पूर्व पीएम इमरान खान पर सिपाही की हत्या का आरोप, आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत केस दर्ज – Aaj Tak

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ ये मामला विरोध मार्च के दौरान एक पुलिस अधिकारी की हत्या में उनकी कथित भूमिका को लेकर किया गया है.
पंजाब पुलिस के मुताबिक, कांस्टेबल मुहम्मद मुबाशिर बिलाल सोमवार को पीटीआई प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में हकला इंटरचेंज पर मारा गया. पंजाब पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बिलाल, जो इस्लामाबाद में सुरक्षा से निपटने के लिए तैनात थे, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय “उपद्रवियों की हिंसा” के कारण घायल हो गए थे.
पुलिस की शिकायत के आधार पर तक्षशिला पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें खान, खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और पीटीआई नेता सालार खान काकर और शाहिद खटक का नाम शामिल है.
एफआईआर में पाकिस्तान दंड संहिता (धारा 14) की धाराओं के साथ-साथ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के प्रावधान भी शामिल हैं. एफआईआर में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह हमला खान और अन्य पीटीआई नेतृत्व के नेतृत्व में एक पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा था.
अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी सरकार गिराए जाने के बाद से खान कई मामलों में फंसे हुए हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री, जो पिछले साल अगस्त से जेल में हैं, ने 13 नवंबर को 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए अंतिम आह्वान जारी किया, जिसमें उन्होंने चुराए गए जनादेश, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने “तानाशाही शासन” को मजबूत किया है.
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