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उत्तर प्रदेश के शामली में महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कैराना में फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 2020 में एक महिला की हत्या के दोषी को यह सजा दी है. अदालत ने दोषी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि जज ऋतु नागर की अदालत ने लाल सिंह को अनीता की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है. यह घटना 11 सितंबर, 2020 को गहर पुखरा थाना क्षेत्र के भेंसवाक गांव में हुई थी.
अनीता ने लाल सिंह को उधार दिया हुआ पैसा वापस मांगा था, जो हत्या का कारण बना था. वकील ने बताया कि दोनों के बीच पहले से दुश्मनी थी और इसी दुश्मनी ने विवाद को और बढ़ा दिया था. 11 सितंबर की रात, अनीता अपने घर में सो रही थी, तभी लाल सिंह ने धारदार हथियार से उस पर हमला किया था. इस हमले में अनीता की मौके पर ही मौत हो गई थी.
पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि लाल सिंह ने अनीता से उधार लिया था और पैसे वापस करने के विवाद ने हत्या का रूप ले लिया. मामले की जांच के बाद लाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
अदालत ने अपने फैसले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए घातक हैं और कड़ी सजा से ही इस तरह के अपराधों को रोका जा सकता है.
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