मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एनएच पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के सचिव राज कुमार ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीएम और एसएसपी व एसपी को पत्र भेजकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
सचिव ने जिलों को पांच बिंदुओं पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस, जिला परिवहन कार्यालय व एनएचएआई के अधिकारियों को साथ मिलकर नियमित जांच और विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। एनएच के मुख्य लेन, पेव्ड सोल्डर (सड़क पर लगी पट्टी), सर्विस लेन और अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर खड़े वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत जुर्माना करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर वाहनों को हटाने और उठाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
मालूम हो कि, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलोदी जिले में हुए सड़क दुर्घटना से संबंधित जनहित याचिका के आलोक में सड़क सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए थे। इसके पालन में भारत सरकार व एनएचएआई ने एनएच पर अवैध पार्किंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
पत्र में मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों द्वारा किए जाने वाले अवैध पार्किंग पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं, एनएचएआई द्वारा चिह्नित संवेदनशील स्थानों को अवैध पार्किंग से मुक्त रखने को लेकर निगरानी करने को कहा गया है। इसे लेकर जिलों से की गई कार्रवाई का साप्ताहिक प्रतिवेदन कार्यालय को भेजने को कहा है। इसमें जांच की संख्या, जुर्माना, हटाए गए और उठाए गए वाहनों का विवरण शामिल करने को कहा है।
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