उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 104 एवं 105 के अंतर्गत चल रहे केस उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रामचन्द्र व अन्य में एसडीएम सदर कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश किया है। कोर्ट ने 28 फरवरी 2000 को हुआ ग्राम करगैना स्थित गाटा संख्या 105, रकबा 0.3410 हेक्टेयर भूमि से संबंधित बैनामे को शून्य घोषित कर दिया है। लगभग दो करोड़ रुपये की 1170 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित खातेदारों रामचन्द्र, सन्तपाल, किशन लाल, यशपाल पुत्रगण लालता प्रसाद व रानी देवी पत्नी लालता प्रसाद निवासी गौटिया मजरा करगैना की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति/व्यक्तियों को विक्रय किए जाने का मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था।
कोर्ट ने पाया कि उक्त विक्रय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 104 के प्रावधानों के विपरीत किया गया था, जिसके चलते विक्रय विलेख को शून्य घोषित कर दिया गया। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने गाटा संख्या 105 में से विक्रय की गई 1170.58 वर्गमीटर (0.1170 हेक्टेयर) भूमि को धारा 105 के अंतर्गत सभी प्रकार के भारों से मुक्त करते हुए राज्य सरकार में निहित कर दिया है। आदेश के अनुपालन के लिए इसकी प्रति तहसीलदार सदर और प्रभारी निरीक्षक, थाना सुभाषनगर को भेजी गई है। दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित भूमि पर दर्ज खातेदार अथवा कब्जाधारियों को नियमानुसार बेदखल कर भूमि का कब्जा प्राप्त करें तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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