कुत्तों की अवैध ब्रीडिंग का मामला, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट – Aaj Tak

Feedback
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार से राजधानी में कुत्तों की ब्रीडिंग के मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. जस्टिस विभू बखरू और जस्टिस तुषार राव गेदेला की बेंच ने सरकार से पालतू जानवरों की दुकानों के मालिकों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.
मसलन, दिल्ली में कोई ब्रीडर्स नहीं हैं और इसलिए ब्रीडिंग संबंधी नियमों के तहत कोई और कार्रवाई की जरूरत नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने “ब्रीडर्स की परिभाषा” को ध्यान में रखते हुए, सरकार को दिल्ली में ब्रीडर्स की मौजूदगी और ऐसे ब्रीडर्स के पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया.
यह भी पढ़ें: अस्पताल के बाथरूम में हुआ बच्चे का जन्म, नर्स को बुलाते रहे परिजन, नवजात को ले गया कुत्ता
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर 90 दिनों में काम पूरा होगा
दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि पालतू जानवरों की दुकानों के मालिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसे 90 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और अगर कोई दुकान मालिक, रजिस्टर्ड या अन-रजिस्टर्ड उल्लंघन में पाया जाता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी.
अदालत ने पूछा कि ऐसे मामलों में सरकार क्या कार्रवाई करेगी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की स्थिति पर चर्चा की. अब मामले की अगली सुनवाई 2025 में 7 मई को होगी. अदालत एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है जिसमें अवैध कुत्तों की ब्रीडिंग को कंट्रोल करने की मांग की गई है.
यह भी पढ़ें: लखनऊ: रिटायर्ड बैंक मैनेजर को पीटकर कुत्ते से कटवाया, बचाने आई बेटी को दिया धक्का 
छह साल से पेंडिंग है याचिका
कोर्ट ने पहले भी इसपर नाराजगी जताई है कि याचिका छह साल से पेंडिंग हैं और कुत्तों के काटने की संख्या में बढ़ोतरी के बीच इसे काबू करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं. हाई कोर्ट ने पशुपालन विभाग के सचिव को एक हलफनामा के जरिए उठाए गए उपायों और भविष्य की योजनाओं को पेश करने का आदेश दिया. अदालत ने पहले से ही अधिकारियों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 2018 और कुत्तों की ब्रीडिंग और मार्केटिंग नियमावली, 2017 को लागू करने की रूपरेखा पेश करने का निर्देश दिया था.
Copyright © 2024 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today
होम
वीडियो
लाइव टीवी
न्यूज़ रील
मेन्यू
मेन्यू

source.freeslots dinogame telegram营销

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toofani-News