गोरेगांव में चल रहा था फेक कॉल सेंटर, मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश, 13 लोग गिरफ्तार – AajTak

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मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई की, जो अनधिकृत रूप से अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी कर रहा था.
मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-12 को 15 सितंबर को एक गोपनीय सूचना मिली कि “704/705, सातवीं मंजिल, विहान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वालभट्ट रोड, जवाहर फाटा के पास, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई” में एक अनधिकृत कॉल सेंटर चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, उक्त कॉल सेंटर में अमेरिकी नागरिकों को उनके कंप्यूटर में ग्रीकस्क्वाड और मैकएफी एंटीवायरस को रिन्यू करने के लिए ईमेल भेजे जा रहे थे और कॉल सेंटर के अधिकारी इसमें टोल-फ्री नंबर भी भेज रहे थे, जहां अमेरिकी नागरिक उनसे संपर्क कर सकते थे.
जब इस नंबर पर एक अमेरिकी नागरिक का सॉफ्टवेयर कॉल आया, तो उन्होंने उस अमेरिकी नागरिक से एंटीवायरस रिन्यू करने के लिए 250 से 500 डॉलर का गिफ्ट कार्ड खरीदवाया और फिर उस गिफ्ट कार्ड के माध्यम से उक्त डॉलर को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया और इस तरह अमेरिकी नागरिकों को ठगा गया.
सूत्रों के अनुसार, इस फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से हजारों अमेरिकी नागरिकों को करोड़ों रुपये की ठगी का शिकार होने का शक है. जिसके अनुसार, 15 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-12 की टीम ने उक्त स्थान पर कार्रवाई की. 
मौके पर मौजूद अधिकारियों ने देखा कि उक्त स्थान पर एक कॉल सेंटर चल रहा था. कार्रवाई के दौरान उक्त स्थान पर मिले फोन और कंप्यूटरों की साइबर विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई और उक्त स्थान पर फर्जी कॉल सेंटर चलने की जानकारी मिलने पर, कॉल सेंटर चलाने में प्रयुक्त 15 कंप्यूटर, 10 लैपटॉप और 20 मोबाइल फोन आदि जब्त किए गए और उक्त स्थान पर 2 कॉल सेंटर चालक/मालिक, 1 प्रबंधक, 10 टेली-कॉलर एजेंटों को हिरासत में लिया गया है.
इस संबंध में, उक्त आरोपियों के विरुद्ध जी.आर. क्रमांक 10/20/2019/20 के तहत मामला दर्ज किया गया है. 78/2025 भारतीय दंड संहिता की धारा 316(2), 318(4), 336(2), 336(3), 340(1), 340(2), 3(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) एवं दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3(1), 42(1) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है (वनराई थाना गुस्सी. 354/2025). उक्त अपराध में शामिल 13 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड पर लिया गया है तथा उक्त अपराध की आगे की जांच अपराध शाखा, प्रकोष्ठ-12 द्वारा की जा रही है.
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