अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते पर लगी रोक हटाने की अर्जी पर मंगलवार को न्यायालय निर्णय सुना सकता है। इसके साथ ही, मामले के अन्य आठ आरोपितों की गलत गिरफ्तारी और रिमांड संबंधी अर्जी पर भी सुनवाई होगी।
चढ़ावा चोरी का आरोपी सुभाष श्रीवास्तव।
सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते पर रोक हटाने का फैसला आज।
पुलिस ने पेंशन खाते में संदिग्ध लेनदेन पर आपत्ति दर्ज की।
अन्य आठ आरोपितों की गलत गिरफ्तारी अर्जी पर भी सुनवाई।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में निरुद्ध पूर्व बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते पर लगी रोक को हटाने को अर्जी पर मंगलवार को न्यायालय अपना निर्णय सुना सकता है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने पत्रावली आदेश हेतु पूर्व में ही सुरक्षित रख ली थी। हालांकि, विगत पेशी पर विवेचक सीओ अयोध्या ने खाते की संदिग्ध राशि के लेनदेन का पत्राचार बैंक से जारी रहने की बात कही थी।
सुभाष श्रीवास्तव ने उनके पेंशन खाते में आई पाई-पाई का हिसाब न्यायालय में प्रस्तुत किया था। पुलिस, सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते में 25 जून 2026 के बाद की राशि का भुगतान कर दिए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है। वहीं, इससे जुड़े एक अन्य मामले में भी न्यायालय में आज सुनवाई होनी है।
जेल में निरुद्ध आठों आरोपितों ने गलत धाराओं में गिरफ्तारी, रिमांड, रिमांड के दौरान स्वजन से की गई बरामदगी पर आपत्ति तथा केस डायरी तलब करने की अर्जी दी थी। इस अर्जी पर विवेचक की ओर से आपत्ति भी प्रस्तुत कर दी गई। विगत पेशी पर न्यायालय ने केस डायरी तलब कर ली है। प्रकरण में दाेनों गंभीर मुद्दों पर न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगा।
उल्लेखनीय है कि अभियोजन ने बीती तीन अगस्त को सात बिंदुओं की आख्या में कहा है कि सुभाष श्रीवास्तव के खाते में पांच-पांच लाख रुपये समेत कई संदिग्ध राशि के स्रोत को लेकर बैंक से पत्राचार किया गया है। अभी तक आख्या नहीं मिली है। वहीं, 30 जुलाई को सुभाष ने पेंशन खाते के पाई-पाई का हिसाब पेश किया था। अभियोजन ने 25 जून के बाद की राशि को अवमुक्त किए जाने पर अपनी अनापत्ति पहले ही न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है।
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