महिला की हत्या में पति को आजीवन कारावास – Live Hindustan

भागलपुर, प्रधान संवाददाता पत्नी की हत्या में दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे-16 संदीप सिंह की अदालत ने कांड में दोषी अभियुक्त हरिओम चौधरी को बुधवार को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी उदय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास अतिरिक्त सजा काटनी होगी। महिला गीत देवी को आग लगाकर मारने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। घटना अंतीचक थाना क्षेत्र में नवंबर 2021 में घटित हुई थी。
मृतका के भाई का था आरोप, कमरे ही केरोसिन छिड़कर बहनोई ने बहन को जला दिया था
घटना को लेकर मृतका के भाई मुकेश कुमार सिंह ने अपने बयान पर केस दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन की शादी हरिओम चौधरी के साथ 18 साल पहले हुई थी। उन दोनों के 15 और 12 साल के दो बच्चे भी हैं। उसकी बहन और बहनोई के बीच झगड़ा हुआ करता था जिसके बाद वे लोग आकर दोनों को समझा देते थे। उसने बताया था कि 20 नवंबर 2021 की शाम में सूचना मिली कि आपकी बहन गीत देवी को बहनोई हरिओम चौधरी ने केरोसिन छिड़कर आग लगा दिया। इलाज के लिए उसे कहलगांव स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से उसे मायागंज लाया जा रहा था लेकिन जाम की वजह से देरी हुई और उसकी बहन की मौत हो गई। वे लोग जब आए तो देखा कि बहन मृत पड़ी थी। भाई ने बताया था कि उसकी बहन को कमरे में ही केरोसिन छिड़क कर जला दिया गया था।
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