MP News: एमपी के मुरैना जिले में बोरवेल में एक बेजुबान डॅाग फंस गया है, जिसकी जान खतरे में बताई जा रही है. जानकारी के बाद पहुंची टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
Trending Photos
MP News: मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल से जुड़ी हुई खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, एक बार फिर मुरैना जिले से इससे जुड़ी हुई खबर सामने आई है. बता दें कि यहां पर पुलिस कॉलोनी में खुले बोरवेल में एक बेजुबान डॅाग फंस गया है, जिसकी जान खतरे में बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम की जेसीबी से लेकर एसडीआरएफ की टीम बेजुबान डॉगी को निकालने का प्रयास कर रही है. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.
अन्य मामले
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बीते जुलाई में बोरवेल से जुड़ी खबर सामने आई थी. बता दें कि बोरवेल में गिरने की वजह से तीन वर्षीय मासूम सौम्या साहू को बचाने के सभी प्रयास विफल रहे थे. उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इस घटना के बाद एक बार फिर खुले बोरवेलों के खतरे पर सवाल उठ रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था. कई घंटों के प्रयास के बाद बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला गया था, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी.
हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि, ‘सिंगरौली जिले की जनपद पंचायत चितरंगी के एक गांव में 3 वर्षीय बालिका के खुले बोरवेल में गिरने से कल दुखद मृत्यु हुई थी. इसमें खुले बोरवेल/नलकूप/ट्यूबवेल के सत्यापन प्रमाण पत्र में लापरवाही बरतने वाले सिंगरौली जिले में पदस्थ सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड देवसर एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चितरंगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो.’
ये भी पढ़ें: यूके में भी दिखी CM मोहन यादव की अनूठी भक्ति; स्वामीनारायण मंदिर में की पूजा-अर्चना
बोरवेल को लेकर कानून
मध्य प्रदेश में अब बोरवेल में दुर्घटना होने पर भूमि मालिक पर FIR होगी. इतना ही नहीं 25 हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा. प्रदेश में बोरवेल को लेकर नया कानून लागू हो गया है. खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एमपी ने नया कानून लागू किया गया है. इसके साथ ही दुर्घटना में बचाव कार्य में जो पैसे खर्च होंगे वह भी ड्रिलिंग एजेंसी और भूमि स्वामी से वसूली जाएगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
Thank you
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.