लूट, रंगदारी और गुंडा एक्ट के आरोपी पर शिकंजा, पुलिस ने कुर्क की 24 लाख की संपत्ति – AajTak

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उत्तर प्रदेश के बांदा में अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गैंगस्टर एक्ट में नामजद एक आरोपी की 24 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली गई है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. जांच में सामने आया कि उसने अवैध गतिविधियों के जरिए संपत्ति अर्जित की थी, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.
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दरअसल, यह कार्रवाई देहात कोतवाली क्षेत्र के जौरही गांव निवासी निरंजन के खिलाफ की गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ लूट, रंगदारी, गुंडा एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कुल 20 मामले दर्ज हैं.
जांच के बाद डीएम को भेजी गई थी रिपोर्ट
पुलिस अधिकारियों के अनुसार निरंजन की संपत्तियों की जांच की गई थी. जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से संपत्ति बनाई है.
इसके बाद संबंधित रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई. प्रशासनिक स्तर पर परीक्षण के बाद संपत्ति कुर्क करने की अनुमति प्रदान की गई.
बांदा
डीएम के आदेश मिलने के बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी की 24 लाख रुपये कीमत की हार्वेस्टर मशीन को कुर्क कर लिया.
हार्वेस्टर मशीन को किया गया जब्त
पुलिस के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति में 24 लाख रुपये मूल्य की हार्वेस्टर मशीन शामिल है. अधिकारियों का कहना है कि यह संपत्ति आरोपी ने अवैध तरीके से अर्जित धन से खरीदी थी.
कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही और नियमानुसार पूरी प्रक्रिया पूरी की गई. इस कार्रवाई के बाद इलाके में इसकी चर्चा रही.
पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.
ASP मेविस टॉक ने क्या कहा?
अपर पुलिस अधीक्षक मेविस टॉक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा कि जौरही गांव निवासी निरंजन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, लूट और रंगदारी समेत 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच के बाद कार्रवाई की गई है.
ASP ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 24 लाख रुपये मूल्य की हार्वेस्टर मशीन कुर्क की गई है. पुलिस आगे भी आरोपी के खिलाफ अन्य कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई जारी है.
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