संभल विवाद पर सपा ने कहा- असली कसूरवार पर कार्रवाई हो, Dy CM पाठक बोले- कानून हाथ में नहीं लेने देंगे – Aaj Tak

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सुप्रीम कोर्ट ने संभल केस में मस्जिद कमेटी का याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन और ट्रायल कोर्ट को सख्त निर्देश दिया है. अदालत के इन निर्देशों पर पक्ष-विपक्ष के राजनेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. विपक्षी सांसदों का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की सराहना करते हैं. 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं. सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश में हम उसके अनुसार काम करेंगे. हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे. कानून-व्यवस्था को बनाए रखें और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.
माहौल का खराब न करें: डिप्टी सीएम
दूसरी ओर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सराकर हमेशा से पालन करती रही है. पर सपा हमेशा अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का काम करती है. मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं और सपा के गुंडों, माफिया को हिदायत देता हूं कि माहौल को खराब करने की कोशिश न करें.
सपा सांसदों ने दी प्रतिक्रिया
जामा मस्जिद विवाद पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की सराहना करते हैं. अदालत ने कार्यवाही को 6 जनवरी तक स्थगित कर दिया है और रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा गया है. हम सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर करेंगे कि (संभल हिंसा की) जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में की जाए और अधिकारियों को हटाया जाए.
अयोध्या से सांसद अवदेश पासी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है. इस फैसले से भाईचारा और कानून का राज स्थापित करने में काफी मदद मिलेगी. इसे देश में बांटने का माहौल पैदा करने वालों पर रोक लगेगी.
मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच करेगी कोर्ट, ये नेशनल इश्यू है… असली कसूरवार पर कार्रवाई हो. लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है. उसके ऊपर रोक लगी चाहिए.
नगीना से सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का कहना है, हमें सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं. ये पहला फैसला नहीं है, जब मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लगाई, जब बुलडोजर का कार्रवाई हुई और अब ये फैसला. मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि ये सब सरकार की देखरेख में हुआ है. मैं  अदालत से अपील करता हूं कि कोर्ट स्वत संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में सीबीआई से जांच कराए. 
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. अदालत के इस फैसले से देश में जो अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी चल रही थी, उस पर रोक लेगी. 
बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है. उसका पालन किया जाएगा. ये सब विरोधियों का काम है, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र और हरियाणा की हार बर्दाश्त नहीं हुई.
बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अदालत ने कहा था सर्वे करने के लिए… उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया. आत्मरक्षा में गोली चली… अब इस मामले में ज्यूडिशियल जांच होगी.
 
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सर्वोच्च अदालत ने संभल जामा मस्जिद मामले में दायर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन न ले. हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए. दरअसल, ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है. मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है.
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