सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट करने वालों की खैर नहीं! सालों तक खा सकते हैं जेल की हवा – News24 Hindi

—विज्ञापन—
Laws For Abusive Comment: सोशल मीडिया आज के जीवन में महत्वपूर्ण चीज है। इसके जरिए अधिकांश युवा अपने विचारों को सबके सामने रखते हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं। बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स में इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हैं। इन पर कोई भी अपना अकाउंट बना कर अपनी बात रख सकता है। लेकिन इस दौर में एक इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी किया जा रहा है। कई बार आपको गालियां भी दी जाती है, इस मामले में महिलाओं के लिए गंदी बातें लिखना। क्या आप जानते हैं अगर आपके बारे में सोशल मीडिया पर कोई गंदा कमेंट करता है तो क्या उसको सजा मिल सकती है?
सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट पर एक डिबेट छिड़ सकती है। इस डिबेट में लोग एक दूसरे को भद्दी बातें कहने से भी नहीं चूकते हैं। आजकल महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई गंदी पोस्ट कर देते हैं। इस तरह के भद्दे कमेंट करने वालों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी आपको सजा हो सकती है। 21 अगस्त बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस आया जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने को लेकर था। इसपर जस्टिस एएस गडकरी और नीला गोखले ने कहा ‘सोशल मीडिया पर लिखा गया ऐसा कुछ भी जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो वह आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध होता है।’
ये भी पढ़ें… Women Laws In India: हर महिला के पास हैं ये कानूनी अधिकार, क्या आप जानती हैं?
इस धारा के तहत वो सभी अपराध में आते हैं जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें कोई शख्स किसी महिला को अपमानित करने के इरादे से किसी तरह का इशारा करता है, जिसमें किसी तरह की आवाज, या कोई चीज दिखाता है तो उस शख्स को सजा हो सकती है। साफ तौर पर कहें तो किसी तरह के भद्दे सोशल मीडिया कमेंट से लेकर मेल पर लिखी बातें भी कानून जुर्म हैं। इस धारा के तहत उसको तीन साल तक जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
IPC की धारा 509 के तहत अगर किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है तो पुलिस उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। इस धारा के तहत सजा का प्रावधान है लेकिन जमानत भी आसानी से मिल जाती है। इसके लिए उस महिला से समझौता करके केस वापस लेने के लिए राजी कर सकता है। महिला के कहने के बाद ही उसको इस केस से बरी किया जाता है।

Edited By
News24 हिंदी
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.
—विज्ञापन—
—विज्ञापन—
B.A.G Convergence Limited
Film City, Sector 16A, Noida, Uttar Pradesh 201301
Phone: 0120 – 4602424/6652424
Email: info@bagnetwork.in

source.freeslots dinogame telegram营销

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toofani-News