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Delhi Traffic Rules Change: दिल्ली के ट्रैफिक नियमों में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है. इन नए बदलाव का कहर, सीधा ट्रैफिक नियमों को हलके में लेने वालों का होगा. दरअसल, सरकार ने चालान सिस्टम को पहले से ज्यादा सख्त और डिजिटल बनाने का फैसला लिया है. इन नए नियमों के तहत जो लोग चालान को पहले आसानी से कोर्ट में चुनौती देते थे, उन्हें पहले 50% चालान देना होगा, उसके बाद ही वह कोर्ट का रुख कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है 5 बड़े बदलाव और कैसे यह दिल्ली की सड़कों को नियम तोड़ने वालों से मुक्त कर देंगे.
यह भी पढ़ें: विवेक विहार आग हादसे पर CM रेखा गुप्ता का एक्शन, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक, ट्रैफिक व्यवस्था को पहले से ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं. इनमें;
नियमों के अनुसार, जो लोग नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं, वह चालान भरने में देरी नहीं पाएंगे. चालान कटने के 45 दिनों के अंदर सेटलमेंट कराना अब अनिवार्य होगा. अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा.
नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति तय सीमा में चालान का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के आरसी से जुड़ी सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है.
अगर कोई व्यक्ति 45 दिनों के अंदर चालान को लेकर कुछ नहीं करता है, तो वक्त पूरा होने के बाद चालान स्वत: स्वीकार माना जाएगा और अगले 30 दिनों में उसका भुगतान करना अनिवार्य होगा.
जिन वाहन चालकों पर चालान लागू होगा, उनको 45 दिनों के अंदर-अंदर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उसे चुनौती देनी होगी. अगर वहां से चुनौती खारिज हो जाती है, तो उसके पास 30 दिन का समय होगा कि वह जुर्माना भरें या फिर कोर्ट में अपील करें. लेकिन कोर्ट में अपील करना तभी संभव है, जब वह तय चालान की 50% राशि जमा नहीं कर देता. अगर इन समय-सीमाओं का पालन नहीं होता है तो चालान को फिर से स्वीकार मान लिया जाएगा और भुगतान के लिए आखिरी 15 दिनों का समय दिया जाएगा
नए ट्रैफिक नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 5 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसका ड्राइविंग लाइसेसें(DL) भी सस्पेंड किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! NHAI ने इन 3 रास्तों को सिग्नल फ्री बनाने का लिया जिम्मा
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दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक, ट्रैफिक व्यवस्था को पहले से ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं. इनमें;
नियमों के अनुसार, जो लोग नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं, वह चालान भरने में देरी नहीं पाएंगे. चालान कटने के 45 दिनों के अंदर सेटलमेंट कराना अब अनिवार्य होगा. अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा.
नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति तय सीमा में चालान का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के आरसी से जुड़ी सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है.
अगर कोई व्यक्ति 45 दिनों के अंदर चालान को लेकर कुछ नहीं करता है, तो वक्त पूरा होने के बाद चालान स्वत: स्वीकार माना जाएगा और अगले 30 दिनों में उसका भुगतान करना अनिवार्य होगा.
जिन वाहन चालकों पर चालान लागू होगा, उनको 45 दिनों के अंदर-अंदर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उसे चुनौती देनी होगी. अगर वहां से चुनौती खारिज हो जाती है, तो उसके पास 30 दिन का समय होगा कि वह जुर्माना भरें या फिर कोर्ट में अपील करें. लेकिन कोर्ट में अपील करना तभी संभव है, जब वह तय चालान की 50% राशि जमा नहीं कर देता. अगर इन समय-सीमाओं का पालन नहीं होता है तो चालान को फिर से स्वीकार मान लिया जाएगा और भुगतान के लिए आखिरी 15 दिनों का समय दिया जाएगा
नए ट्रैफिक नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 5 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसका ड्राइविंग लाइसेसें(DL) भी सस्पेंड किया जा सकता है.
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