बांदा। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जीआरपी की प्रभावी पैरवी से मई में दर्ज किए गए चार अलग-अलग मुकदमों में पांच दोषियों को जुर्माना से दंडित किया गया। एसीजेएम रेलवे कोर्ट ने दोष सिद्ध होने के बाद पांच लोगों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। रेलवे स्टेशन परिसर में महिलाओं और युवतियों के सामने अश्लील हरकतें और अश्लील गाने गाने के दोषी प्रमोद साहू को एक हजार रुपये से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर पांच दिन के साधारण कारावास की सजा हो सकती है। चोरी के मोबाइल फोन बरामदगी से जुड़े मामले में गोलू गुप्ता और अमेय पांडेय को दोषी पाया गया।
गोलू को जेल में बिताई गई अवधि की सजा दी गई, जबकि अमेय पांडेय को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 500 रुपये जुर्माना किया। एक अन्य मामले में प्लेटफॉर्म पर यात्री से गाली-गलौज, मारपीट और शराब के लिए पैसे मांगने के आरोप में राजन उर्फ राजेश्वर धूरिया और अनिल विश्वकर्मा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा एक-एक हजार रुपये से दंडित किया गया। जुर्माना न देने पर 10 दिन के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जीआरपी थाना प्रभारी शेरे आलम खां ने बताया कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा।
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