दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: सड़क हादसे में मारे गए इंजीनियरिंग छात्रों के परिवारों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा – AajTak

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दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2017 में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NSIT) के दो इंजीनियरिंग छात्रों के परिवारों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने दोनों छात्रों को मेधावी और उज्ज्वल भविष्य वाला मानते हुए उनके परिजनों को पहले से तय मुआवजे में बढ़ोतरी का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद एक छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपये से अधिक और दूसरे छात्र के परिवार को 84 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा मिलेगा.
यह मामला फरवरी 2017 के उस दर्दनाक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NSIT) के दो छात्रों की मौत हो गई थी. दोनों छात्र अपने एक साझा मित्र के साथ कार से दिल्ली की ओर जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर की रेलिंग से टकरा गई थी. हादसा इतना भीषण था कि दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनिश दयाल ने मृतक छात्रों के परिजनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाने का आदेश दिया है. यह याचिकाएं सितंबर 2020 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर की गई थीं. मृतकों के परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुमीत वर्मा ने अदालत में पैरवी की.
मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने पहले प्रभलीन कौर के परिवार को 38.50 लाख रुपये और विनय खुराना के परिवार को 83.86 लाख रुपये का मुआवजा दिया था. हालांकि, परिवारों ने इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दूसरी ओर, बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने भी मुआवजे की राशि कम करने की मांग करते हुए अपील दायर की थी.
1 जुलाई को दिए गए अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों छात्र बेहद मेधावी थे. अदालत ने कहा कि दोनों ने जेईई परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश पाया था. कोर्ट ने माना कि दोनों का भविष्य उज्ज्वल था और वे आगे चलकर अच्छी आय अर्जित कर सकते थे, जिसका असर मुआवजे के निर्धारण पर पड़ना चाहिए.
पीटीआई के मुताबिक, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट से साफ होता है कि कार तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी. कार इतनी तेजी से डिवाइडर से टकराई कि दोनों छात्रों की मौत हो गई. अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य चालक की लापरवाही को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं.
मामले में चालक ने लिखित जवाब में दावा किया था कि सूरज की रोशनी के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को अविश्वसनीय और असंगत बताया. अदालत ने कहा कि चालक और वाहन मालिक, दोनों ही गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए, जिससे उनके पक्ष को मजबूती नहीं मिली और लापरवाही का अनुमान और मजबूत हुआ.
हाईकोर्ट ने मुआवजा बढ़ाने के पीछे दोनों छात्रों की उपलब्धियों को महत्वपूर्ण आधार माना. अदालत ने कहा कि विनय खुराना को एक सरकारी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला हुआ था, जबकि प्रभलीन कौर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में भुगतान वाली इंटर्नशिप कर रही थीं. इससे यह साफ होता है कि दोनों भविष्य में अच्छी आय अर्जित करने की क्षमता रखते थे.
अदालत ने कहा कि मुआवजे की गणना के लिए वर्ष 2017 को आधार वर्ष माना जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय दोनों छात्रों का करियर आकार ले रहा था. इसी आधार पर कोर्ट ने विनय खुराना के मुआवजे में 23.85 लाख रुपये और प्रभलीन कौर के मुआवजे में 45.82 लाख रुपये की बढ़ोतरी की. इसके बाद विनय खुराना के परिवार को कुल 1,07,71,800 रुपये और प्रभलीन कौर के परिवार को 84,32,600 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने हादसे के नौ साल और ट्रिब्यूनल के फैसले के छह साल बाद तक मामले के लंबित रहने को भी ध्यान में रखा. अदालत ने आदेश दिया कि ट्रिब्यूनल द्वारा पहले तय की गई मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू रहेगा. वहीं, बढ़ाई गई अतिरिक्त मुआवजा राशि पर 6.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए यह व्यवस्था न्यायसंगत और उचित है.
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